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SC ने देश के अन्य अदालतों में BCCI और राज्य क्रिकेट संघ के मामले में सुनवाई पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों पर BCCI और राज्य क्रिकेट संघों से संबंधित किसी भी मामले पर सुनवाई करने को लेकर रोक लगा दिया है।

By TaniskEdited By: Published: Thu, 14 Mar 2019 03:27 PM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2019 03:27 PM (IST)
SC ने देश के अन्य अदालतों में BCCI और राज्य क्रिकेट संघ के मामले में सुनवाई पर रोक लगाई
SC ने देश के अन्य अदालतों में BCCI और राज्य क्रिकेट संघ के मामले में सुनवाई पर रोक लगाई

नई दिल्ली,पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों पर BCCI और राज्य क्रिकेट संघों से संबंधित किसी भी मामले पर सुनवाई करने को लेकर रोक लगा दिया है। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज डीके जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का पहला लोकपाल नियुक्त किया था और उन्हें BCCI में उठ रहे प्रशासनिक मुद्दों के कारण यह जिम्मेदारी सौंपी थी। 

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने BCCI में क्रिकेट प्रशासन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एस.  नरसिम्हा को मध्यस्थ नियुक्त किया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान BCCI के सदस्यों ने कहा कि वे लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानने को तैयार हैं, लेकिन नए BCCI संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो लोढ़ा सिफारिशों से परे हैं।

इसके बाद कोर्ट ने सदस्यों से पी. एस.  नरसिम्हा से परामर्श करने को कहा। दूसरी तरफ, सदस्य क्रिकेट संघों को धन जारी करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पी. एस.  नरसिम्हा द्वारा सुनवाई करने और COA को उचित सिफारिशें देने का आदेश दिया। पी. एस. नरसिम्हा ने अदालत को बताया कि रिटायर्ड जज डी के जैन ने BCCI के लोकपाल के रूप में पदभार संभाल लिया है।


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