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DDCA को हाई कोर्ट से पड़ी फटकार, लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर चुनाव कराने के दिए आदेश

पीठ ने डीडीसीए को 14 दिन के अंदर लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के भी आदेश दिए।

By Pradeep SehgalEdited By: Published: Sat, 24 Mar 2018 11:39 AM (IST)Updated: Sat, 24 Mar 2018 11:39 AM (IST)
DDCA को हाई कोर्ट से पड़ी फटकार, लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर चुनाव कराने के दिए आदेश
DDCA को हाई कोर्ट से पड़ी फटकार, लोढ़ा समिति की सिफारिशों के आधार पर चुनाव कराने के दिए आदेश

नई दिल्ली, विनीत त्रिपाठी। लोढ़ा समिति की सिफारिश के आधार पर चुनाव कराने से इन्कार करने वाले दिल्ली जिला क्रिकेट ऐसोसिएशन (डीडीसीए) को हाई कोर्ट ने आठ सप्ताह के अंदर समिति की सिफारिशों के आधार पर चुनाव कराने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट व न्यायमूर्ति आरके चावला की पीठ ने कहा कि डीडीसीए को लोढ़ा समिति की सिफारिशों को मानना ही होगा।

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पीठ ने डीडीसीए को 14 दिन के अंदर लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के भी आदेश दिए। लोढ़ा समिति के प्रॉक्सी वोटिंग (किसी अन्य के स्थान पर वोट डालना) पर प्रतिबंध, कार्यकारी सदस्यों के लिए अधिकतम 70 साल की आयु सीमा, कुल नौ साल के कार्यकाल की सीमा, सीएजी सदस्य का बीसीसीआइ में होने जैसी सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति दी थी।

इसके साथ ही चुनाव में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के शामिल न करने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट इसको बीसीसीआइ व राज्य खेल संघों पर लागू करने का आदेश दे चुका है। उसने इसके लिए विनोद राय की अध्यक्षता में बीसीसीआइ में प्रशासकों की समिति का भी गठन किया है।

डीडीसीए ने लोढ़ा समिति के दिशा-निर्देशों को मानने से इन्कार कर दिया था और सदस्यों ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को खारिज कर दिया था। नगर निगम के खिलाफ हाई कोर्ट में चल रही डीडीसीए की याचिका पर हाई कोर्ट ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सेवानिवृत्त न्यायधीश विक्रमजीत सेन को राज्य खेल संघ का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। इसके बाद पूर्व संयुक्त सचिव दिनेश शर्मा ने अदालत का रुख करते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने का निवेदन किया था।’


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