Move to Jagran APP

कोर्ट से मिली पवार को राहत, संभालेंगे एमसीए का कामकाज

मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) अध्यक्ष शरद पवार को राहत देते हुए निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पवार को एमसीए अध्यक्ष के तौर पर कामकाज करने पर अस्थायी रोक लगाई थी।

By Edited By: Published: Mon, 16 Dec 2013 10:00 PM (IST)Updated: Mon, 16 Dec 2013 10:05 PM (IST)

मुंबई। बांबे हाई कोर्ट ने सोमवार को मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) अध्यक्ष शरद पवार को राहत देते हुए निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पवार को एमसीए अध्यक्ष के तौर पर कामकाज करने पर अस्थायी रोक लगाई थी। निचली अदालत ने बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 नवंबर को एमसीए अध्यक्ष के तौर पर काम करने से रोकने का आदेश दिया था, जिसे पवार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

loksabha election banner

जस्टिस अनूप मोहता ने पवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, 'एमसीए अध्यक्ष के तौर पर पवार की योग्यता पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई गई। पूरा मामला गोपीनाथ मुंडे के नामांकन रद करने से जुड़ा है। अध्यक्ष पद पर पवार का चयन नियमों के मुताबिक हुआ है।' हालांकि जस्टिस मोहता ने निचली अदालत के दूसरे आदेश को बरकरार रखा है। निचली अदालत ने मुंडे के मामले को तीन महीने के भीतर निपटाने का आदेश दिया था। मुंडे ने अपनी याचिका में अध्यक्ष पद के लिए उनका नामांकन रद करने को अदालत में चुनौती दी थी। मुंडे का नामांकन आवासीय आधार पर रद कर दिया गया था क्योंकि भाजपा नेता का आवासीय पता बीड है। एमसीए के नियमों के मुताबिक सिर्फ मुंबई के निवासी ही संघ का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके चलते पवार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे।

पढ़ें: बेली ने किया ऐसा कारनामा, दंग रह गया गेंदबाज, दंग रह गए फैंस

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.