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आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग : सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया

आइपीएल-6 स्पॉट फिक्सिंग मामले के सभी आरोपियों पर एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट की गाज गिरी है। दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। एक निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में

By sanjay savernEdited By: Published: Wed, 18 Nov 2015 12:18 PM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2015 12:50 PM (IST)

नई दिल्ली। आइपीएल-6 स्पॉट फिक्सिंग मामले के सभी आरोपियों पर एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट की गाज गिरी है। दिल्ली हाइकोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। एक निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पुलिस ने अपनी याचिका में अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

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गौरतलब है कि एस श्रीसंत, अजित चंदीला और अंकित चौहान समेत तमाम 36 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने आइपीएल-6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी नहीं पाया और उन्हें बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सही साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। अब एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये कदम उठाया और आरोपियों के खिलाफ ट्रॉयल चलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाइकोर्ट ने पुलिस की याचिक पर गौर करते हुए एक बार फिर से स्पॉट फिक्सिंग मामले पर केस चलाने की सहमति दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर से तीनों क्रिकेटरों समेत सभी आरोपियों की मुसीबत बढ़ गई है।

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