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DDCA लोकपाल ने 4 सदस्यों पर की कार्रवाई, संघ के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे ये सदस्य

डीडीसीए के लोकपाल ने संघ के 4 सदस्यों पर बड़ी कार्रवाई की है। ये सदस्य अब किसी भी कार्य में शामिल नहीं होंगे।

By Vikash GaurEdited By: Published: Thu, 16 Apr 2020 09:37 AM (IST)Updated: Thu, 16 Apr 2020 09:37 AM (IST)
DDCA लोकपाल ने 4 सदस्यों पर की कार्रवाई, संघ के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे ये सदस्य
DDCA लोकपाल ने 4 सदस्यों पर की कार्रवाई, संघ के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे ये सदस्य

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए के लोकपाल सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक वर्मा ने बुधवार को संघ के चार सदस्यों पर बड़ी कार्रवाई की। इस कार्यवाई के तहत 4 सदस्यों को संघ के किसी भी कार्य को करने से रोक दिया। इन चार सदस्यों में राजन मनचंदा, अपूर्व जैन, आलोक मित्तल और नितिन गुप्ता का नाम शामिल हैं, जिन पर लोकपाल ने कार्रवाई की है।

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इन चार सदस्यों द्वारा डीडीसीए के हितों के विपरीत शुरू किए गए अवैध प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद यह कार्रवाई की गई। उन सभी को किसी भी प्रशासकीय कार्य, वित्तीय कार्य या डीडीसीए की ओर से किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

लोकपाल वर्मा ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि उन्हें संजय भारद्वाज द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मनचंदा द्वारा स्थापित एक नई समिति की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। पत्र में भारद्वाज ने लिखा कि शीर्ष परिषद के चार सदस्यों राकेश बंसल, विनोद तिहारा, एसएन शर्मा और स्वयं भारद्वाज ने पहले ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

साथ ही, पत्र में कहा गया है कि उक्त प्रस्ताव हितों के टकराव के कारण समाप्त हो गया क्योंकि जिन लोगों ने प्रस्तुत किया है और उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दी है, वे लोकपाल के समक्ष अनुशासनात्मक जांच का सामना कर रहे हैं। वर्मा ने कहा कि उन्हें मनचंदा का एक मेल मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गौतम दत्ता, कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील की नियुक्ति को शीर्ष परिषद द्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया और किसी भी रूप में वह डीडीसीए का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत नहीं है।

लोकपाल ने अपने आदेश में आगे कहा कि गौतम दत्ता डीडीसीए के स्थायी परामर्शदाता के रूप में अपने कायरें को कम से कम तब तक करते रहेंगे, जब तक कि अंतिम शिकायत प्राप्त होने से पहले मेरे पास लंबित शिकायतें नहीं हों।


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