दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही करेगा DDCA के अधिकारियों का भुगतान
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए के अधिकारियों को भुगतान वही शख्स कर पाएगा जिसे कोर्ट ने नियुक्त किया है।
नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है। अब डीडीसीए से जुड़ा एक और मामला सामने आया है, जो भुगतान को लेकर है। डीडीसीए के लोकपाल दीपक वर्मा ने साफ कर दिया है कि डीडीसीए से जुड़े किसी भी अधिकारी और सहायक स्टाफ का वेतन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही कर सकेगा। वर्मा ने डीडीसीए के संयुक्त सचिव राजन मनचंदा को जवाब में मेल लिखकर यह बात कही है।
लोकपाल दीपक वर्मा ने अपने मेल में लिखा है, "मेरे आठ मार्च के आदेश के अनुसार, आपको वित्त समिति के सदस्य के रूप में हटा दिया गया था और इस तरह से वित्त विभाग के मामलों में विभाजन करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि आपके खिलाफ दायर की गई शिकायत अंतिम रूप से प्राप्त नहीं हो जाती। आप गलत तरीके से मेरे पिछले मेल की व्याख्या कर रहे हैं जो मेरे पहले के आदेश के विपरीत है।"
उन्होने आगे लिखा है, "इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के 13 फरवरी के आदेश के अनुसार, केवल होई कोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को डीडीसीए से किसी भी भुगतान को रोकने का अधिकार है और उसी शख्स को वेतन देने का अधिकार दिया गया है। सभी आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित किया जाना चाहिए और उसके बाद भुगतान हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए।"
बता दें कि इससे पहले के मेल के जवाब में दीपक वर्मा ने लिखा था, "मुझे आपका मेल मिला जिसमें आप मुझसे अधिकारियों और सहायक स्टाफ के वेतन को रिलीज करने का निवेदन कर रहे हैं। मैंने वित्तीय विभाग को पहले ही आदेश दे दिया है कि कागजात देखने के बाद सभी वेतन को रिलीज कर दिया जाए।" बता दें कि बीसीसीआइ की इस इकाई में ये मामला इसलिए भी पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अरुण जेटली स्टेडियम में हुए निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं।