बांबे हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में क्रिकेटर हरभजन सिंह को भेजा समन
नोटिस में भज्जी और दो अन्य को 12 जून, 2018 को कोर्ट में पेश होकर अपन पक्ष रखने को कहा गया है।
सुरजीत सिंह सैनी, जालंधर। जेट एयरवेज के पूर्व पायलट बर्नड केन हॉसलिन द्वारा दायर मानहानि मामले में क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी के खिलाफ बांबे हाईकोर्ट ने उन्हें उनके चंडीगढ़ व जालंधर के पते पर समन जारी किया है। चंडीगढ़ सेक्टर नौ में स्थित भज्जी की कोठी बंद होने पर समन गेट पर चस्पा कर दिया गया है।
नोटिस में भज्जी और दो अन्य को 12 जून, 2018 को कोर्ट में पेश होकर अपन पक्ष रखने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अगर निर्धारित तारीख पर भज्जी व अन्य या उनके वकील अदालत में पेश होकर अपना पक्ष नहीं रखते तो कोर्ट तीनों के खिलाफ एकतरफा फैसला सुना सकती है।
उल्लेखनीय है कि हॉसलिन ने 13 दिसंबर, 2017 को बांबे हाईकोर्ट में क्रिकेटर भज्जी पर 15 मिलियन यूएस डॉलर का मानहानि का दावा किया था। साथ ही देरी के लिए दावे की रकम पर अठारह प्रतिशत ब्याज देने की गुजारिश भी की है। याचिका में हॉसलिन ने कहा है कि भज्जी व अन्य ने सोशल मीडिया पर उन पर नस्ली टिप्पणियां करने के जो आरोप लगाए थे उससे उनके करियर पर असर पड़ा है और उनकी मानहानि हुई है। पूर्व पायलट ने कोर्ट से अपील की है कि जब तक अदालत में मामला है भज्जी व अन्य को आदेश दिए जाएं कि वे हर महीने 5670 यूएस डॉलर अदालत में जमा कराएं और अदालत में ही यह राशि उन्हें दी जाए।
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नोटिस के अनुसार अदालत से अपील की गई है कि भज्जी व अन्य को आदेश दिए जाएं कि वह सोशल मीडिया पर कमेंट्स व टवीट्स करना तुरंत बंद करे और जो पूर्व में किए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाएं। साथ ही भज्जी व अन्य तुरंत प्रभाव से बिना किसी शर्त के सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगे और इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी करें।
यह था मामला
भज्जी व उनके दो साथियों ने पिछले साल अप्रैल में आरोप लगाया था कि चंडीगढ़ से मुंबई की यात्रा करते समय हॉसलिन ने उनके साथ यात्रा कर रही महिला के साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। यही नहीं, उन पर नस्ली टिप्पणी भी की। भज्जी ने अपने साथ हुए इस बर्ताव को सोशल मीडिया पर भी डाला था। इसके बाद हॉसलिन को अप्रैल 2017 में नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन हॉसलिन को बाद में क्लीन चिट दे दी गई थी। हॉसलिन के अनुसार उन्हें एविएशन इंडस्ट्री में 30 साल का अनुभव है। वह 14500 घंटे उड़ान का अनुभव रखते हैं। हरभजन सिंह के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट के कारण उनके सम्मान को ठेस पहुंची है।
हॉसलिन पर लगे आरोप गलत थे: अधिवक्ता
इस केस की पैरवी कर रही लीगल एजेंसी के सदस्य अधिवक्ता समित शुक्ला ने दैनिक जागरण को मुंबई से फोन पर बताया कि हॉसलिन पर लगाए गए आरोप गलत थे। इस मामले में भेजे गए नोटिस को जालंधर स्थित भज्जी के आवास पर रिसीव कर लिया गया है। वहीं चंडीगढ़ आवास पर नोटिस रिसीव न होने के कारण कोर्ट के आदेश पर उनके आवास के बाहर चस्पा कर दिया गया है।