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छत्तीसगढ़ में दिसंबर के बाद जमा नहीं होंगे पुराने नोट

अगर आपके पास 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट हैं तो छत्तीसगढ़ में इन्हें बैंक खातों में जमा करने की सुविधा केवल 30 दिसंबर तक ही मिलेगी। इसके बाद विकल्प खत्म हो जाएगा।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 16 Dec 2016 03:50 AM (IST)Updated: Fri, 16 Dec 2016 04:02 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में दिसंबर के बाद जमा नहीं होंगे पुराने नोट

रायपुर। अगर आपके पास 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोट हैं तो छत्तीसगढ़ में इन्हें बैंक खातों में जमा करने की सुविधा केवल 30 दिसंबर तक ही मिलेगी। इसके बाद विकल्प खत्म हो जाएगा।
रायपुर में रिजर्व बैंक की शाखा है, लेकिन अफसरों ने खुलासा किया कि यहां कैश का लेनदेन नहीं होता। इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसके पास निर्धारित तारीख तक पुराने नोट बचेंगे, उसे रिजर्व बैंक के नागपुर दफ्तर में इन्हें जमा कराना होगा, क्योंकि नजदीकी रिजर्व बैंक दफ्तर वहीं है।
रिजर्व बैंक के अफसरों ने बताया कि 30 दिसंबर के बाद देशभर में केवल इसी बैंक की चुनिंदा शाखाओं में 31 मार्च तक नोट बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक की जिन शाखाओं को इसके लिए चुना गया है, उनमें छत्तीसगढ़ नहीं है। यहां रिजर्व बैंक की ब्रांच केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए ही है। देशभर में आरबीआई के 19 कार्यालयों में नोट एक्सचेंज हो रहा है। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से व्यवसायिक बैंकों में पुराने नोट बदलने का विकल्प दिया गया था। 25 नवंबर के बाद से एक्सचेंज बंद है। फिलहाल सभी बैंकों में 30 दिसंबर तक ही पुराने नोट जमा करने का विकल्प बाकी है।
एक माह में 20 हजार करोड़ जमा
नोटबंदी के बाद प्रदेश में 20,160 करोड़ रुपए के पुराने नोट बैंकों में बदले जा चुके हैं। 8 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच यह राशि बैंकों में जमा हुई है। इनमें से सिर्फ रायपुर बैंकों में ही 18 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसकी तुलना में लोगों को केवल 6,163 करोड़ रुपए के नए नोट ही जारी किए जा सके हैं।
बैंकिंग लोकपाल एक्टिव
अफसरों ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर 30 दिसंबर तक सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स माफ किया है। इसके बाद भी कई जगहों से कार्ड स्वाइप करने के बाद बिलिंग अमाउंट में सर्विस चार्ज जोड़ने की शिकायत आ रही है। रिजर्व बैंक अफसरों ने बताया कि ऐसा होने पर लोगों को पहले अपने बैंक में जाकर लिखित शिकायत देनी चाहिए, चाहे स्वाइप मशीन दूसरे बैंक की ही क्यों न हो। अगर 30 दिनों में सुनवाई नहीं हुई या कस्टमर संतुष्ट नहीं है तो फिर बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करनी होगी।
लोकपाल भी रायपुर में नहीं

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कोई भी कस्टमर बैंकिंग लोकपाल को लिखित शिकायत दे सकता है। इसमें ऑनलाइन की सुविधा भी है। इसका फॉर्मेट रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर है। सामान्य ढंग से भी आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए रायपुर स्थित आरबीआई कार्यालय में संपर्क जरूर कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग लोकपाल की सुविधा यहां नहीं बल्कि रिजर्व बैंक के भोपाल स्थित कार्यालय में है।

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