Move to Jagran APP

छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस में ED का बड़ा एक्शन, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को किया गिरफ्तार

ED Arrested Retired IAS Officer In Chhattisgarh प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। ईडी ने 2003 बैच के अधिकारी को शनिवार को रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कार्यालय से हिरासत में लिया था।

By Agency Edited By: Prateek Jain Published: Sun, 21 Apr 2024 09:42 AM (IST)Updated: Sun, 21 Apr 2024 09:42 AM (IST)
ED ने छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है।

पीटीआई, रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

loksabha election banner

ईडी ने 2003 बैच के अधिकारी को शनिवार को रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) कार्यालय से हिरासत में लिया था, जहां नौकरशाह और उनके बेटे यश टुटेजा उसी मामले में अपना बयान दर्ज करने गए थे।

पिछले साल ही रिटायर हुए थे आईएएस अनिल टुटेजा 

सूत्रों ने कहा कि आईएएस अधिकारी को बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावि‍धानों के तहत हिरासत में ले लिया गया है और उनकी रिमांड की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है। अधिकारी पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुए थे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आयकर विभाग की शिकायत पर आधारित अपनी पिछली एफआईआर को रद्द करने के बाद ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया था।

ईडी ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में बेची गई शराब की हर बोतल से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया गया और रायपुर के मेयर के बड़े भाई अनवर ढेबर के नेतृत्व में शराब सिंडिकेट द्वारा उत्पन्न 2,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार और धनशोधन के सबूत मिले हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.