झलियामारी दुष्कर्म कांड में आरोप तय
कांकेर। झलियामारी दुष्कर्म कांड के आरोपियों पर मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोप तय कर दिए गए। सभी आरोपियों पर चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए गए हैं। वहीं एक आरोपी एबीईओ जितेंद्र नायक पर अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अतिरिक्त आरोप तय किया गया है।
न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार जिला न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट में विशेष सत्र न्यायाधीश एम कातुलकर की कोर्ट में मंगलवार को झलियामारी दुष्कर्म कांड की सुनवाई हुई। इसमें पेश सभी आरोपियों मन्नूराम गोटी, दीनानाथ, भभीता मरकाम, सागर कतलम, सुकालूराम नेताम, लच्छूराम, एसएस नवर्जी व जितेंद्र नायक पर चार्जशीट के आधार पर आरोप तय किए गए। इसमें बलात्कार, बलात्कार की साजिश रचने, जान से मारने की धमकी देने, साक्ष्य छिपाने आदि की धारा 376 बी, सी, एफ, जी, 120 बी, 119, 201, 202, 450, 384, 506 व 349 शामिल हैं। आरोपी जितेंद्र नायक के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अतिरिक्त आरोप तय किया गया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक टीसी पंडया पहुंचे थे, जबकि बचाव पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता संदीप श्रीवास्तव, केके मिश्रा, एसके आर्या,सीके कटझरे व मोहन साहू मौजूद थे।
गवाही के लिए बना ट्रायल प्रोग्राम
गवाहों के लिए ट्रायल प्रोग्राम भी बनाया गया है। इसके तहत तीन मई से चार जुलाई तक का समय चार चरणों में निर्धारित किया गया है।
जानकारी के अनुसार तीन मई से ट्रायल शुरू होगा। पहले चरण में तीन मई, चार मई, छह मई, सात मई व आठ मई, दूसरे चरण में 20 मई, 21 मई, 22 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई व 25 मई, तीसरे चरण में 17 जून, 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून तथा चौथे चरण में एक जुलाई से लगातार चार जुलाई तक ट्रायल होगा।
115 लोगों की गवाही
बहुचर्चित झलियामारी दुष्कर्म कांड के ट्रायल प्रोग्राम के दौरान 115 लोगों की गवाही होगी। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार इस प्रकरण में अगस्त माह तक फैसला आने की संभावना जताई जा रही है। इसी के मुताबिक ट्रायल प्रोग्राम तैयार किया गया है।
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