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क्यों भरा जाता है रिवाइज्ड इनकम टैक्स, जानिए

ITR में हुई गलतियों को रिवाइज्ड आईटीआऱ के जरिए सुधारा जा सकता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 14 Aug 2017 05:00 PM (IST)Updated: Tue, 15 Aug 2017 01:09 PM (IST)
क्यों भरा जाता है रिवाइज्ड इनकम टैक्स, जानिए
क्यों भरा जाता है रिवाइज्ड इनकम टैक्स, जानिए

नई दिल्ली (प्रवीण द्विवेदी)। देश में अधिकांश करदाताओं ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2017 से पहले-पहले फाइल कर लिया था, लेकिन जो लोग इस समय सीमा तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए थे उनको राहत देते हुए सरकार ने इस अवधि को बढ़ाकर 5 अगस्त 2017 कर दिया था। सरकार ने यह फैसला हैवी ट्रैफिक के चलते साइट में आ रही दिक्कतों को देखते हुए लिया था। ऐसे में जिन लोगों ने अंतिम समय में अपना आईटीआर फाइल किया है उनकी ओर से आईटीआर में कुछ गलतियों की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं हैं। ऐसे लोग अपने रिटर्न को रिवाइज्ड कर सकते हैं।

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इस खबर के माध्यम से हम आपको रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताएंगे। हमने इसके लिए ई-मुंशी
(emunshe. Com) के टैक्स एक्सपर्ट और चार्टेड अकाउंटेंट अंकित गुप्ता से बात की है।

क्यों भरा जाता है रिवाइज्ड आईटीआर
रिवाइज्ड आईटीआर उस सूरत में भरा जाता है जब आपके आईटीआर में कुछ गलतियां रह गई हों। यानी अगर आपने आईटीआर के दौरान कुछ गलतियां कर दी हैं तो आप उन्हें इसके जरिए सुधार सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न आयकर की धारा 139 (5) के तहत भरा जाता है।

कौन भर सकता है रिवाइज्ड आईटीआर
रिवाइज्ड आईटीआर सिर्फ वही व्यक्ति भर सकता है जिसने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अपना आईटीआर 5 अगस्त 2017 तक भरा है। अगर किसी ने अपना आईटीआर 6 अगस्त 2017 को फाइल किया है वो अपने आईटीआर को रिवाइज्ड नहीं कर सकता है।

रिवाइज्ड आईटीआर के लिए क्या जरूरी

• डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजनल रिटर्न

• एकनॉलेजमेंट ऑफ फाइलिंग ओरिजनल रिटर्न

आपको बता दें कि रिवाइज्ड रिटर्न की प्रोविजन नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग की ही तरह होंगे।

रिवाइज्ड रिटर्न के बाद क्या होता है

बता दें कि आप अपने रिटर्न को कितनी भी बार चाहें रिवाइज्ड कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न के बाद ओरिजनल रिटर्न की वैल्यू खत्म हो जाती है। यानी अगर आपने अपने पहले रिटर्न में 10 लाख की टैक्स देनदारी दर्ज कराई है और रिवाइज्ड में 8 लाख की तो 8 लाख वाला रिटर्न ही मान्य होगा।

वहीं अगर आपने अपने पुराने आईटीआर में 10 लाख की टैक्स देनदारी दिखाई है और रिवाइज्ड में आप 15 लाख की टैक्स देनदारी बता रहे हैं तो आपको पहले 5 लाख के टैक्स का भुगतान करना होगा उसके बाद ही आप अपने आईटीआर को रिवाइज्ड कर पाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि ये पेंमेंट सेल्फ असेसमेंट इयर के आधार पर ही होगी जैसा कि आपने अपने ओरिजनल आईटीआर में किया था।


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