ट्रेन टिकट पर रिफंड को लेकर क्या है रेलवे के नियम, जानिये यहां
आइए जानते हैं रेलवे टिकट रिफंड से जुड़े कुछ नियम।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। कई बार लोग रेलवे टिकट बुक कराते हैं लेकिन किन्हीं वजहों से सफर नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में रेलवे टिकट कैंसिल करने पर रिफंड करता है। हालांकि, टिकट रिफंड को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत ही टिकट का पैसा रिफंड हो पाता है। आइए जानते हैं रेलवे टिकट रिफंड से जुड़े कुछ नियम-
लेट ट्रेन का डिपार्चर टाइम गुजरने पर रिफंड नहीं
अगर ट्रेन तय समय से तीन घंटे लेट है और उसका डिपार्चर टाइम गुजर चुका है तो इसके बाद टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड लेने के लिए ट्रेन के लेट होने को वजह नहीं बताया जा सकता।
कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द करने पर रिफंड नहीं
कन्फर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। हालांकि अगर यह तत्काल टिकट वेटिंग में है तो कैंसिल कराने पर रेलवे कुछ अमाउंट काटकर बाकी का पैसा आपको वापस कर देती है। बता दें कि तत्काल टिकट को सफर से एक दिन पहले तत्काल बुक किया जा सकता है।
डिपार्चर से 4 घंटे पहले तक कन्फर्म टिकट करना होगा कैंसिल
अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है और आप सफर नहीं कर रहे हैं तो आपको रेल के सफर की शुरुआत से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो रिफंड नहीं मिलेगा।
RAC टिकट कैंसिलेशन पर कब मिलेगा रिफंड
अगर आपके पास RAC (रिजर्वेशन अगेन्स्ट कैंसिलेशन) ई-टिकट है और आप यात्रा नहीं कर रहे हैं तो आपको सफर शुरू होने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करना होगा। अगर आप इसके बाद रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो रिफंड नहीं मिलेगा।
ट्रेन रद्द होने पर पूरा रिफंड
अगर ट्रेन रद्द हो जाती है तो आपको अपनी टिकट का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। रेलवे के नियमों के मुताबिक, ट्रेन के डिपार्चर के समय से तीन दिनों के भीतर की अवधि तक आप टिकट रिफंड ले सकते हैं।
प्रीमियम ट्रेन का टिकट नहीं होता कैंसिल
रेलवे के नियमों के मुताबिक, किसी भी प्रीमियम स्पेशल ट्रेन के लिए कन्फर्म या RAC टिकट को कैंसिल नहीं किया जा सकता। इन ट्रेन की टिकट तभी कैंसिल हो सकती है जब ट्रेन कैंसिल हो जाए। अगर ट्रेन कैंसिल नहीं है तो टिकट कैंसिल भी नहीं होगा।