इनकम टैक्स रिफंड स्टेट्स को ट्रैक करना है बहुत आसान, जानिए कैसे
जैसे ही आप अपने पैन के माध्यम से आईटीआर फाइल करते हैं। आप अपने रिफंड के स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया है उन्हें अब अपने रिफंड का इंतजार है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2018 थी, वहीं केरल के लोगों के लिए यह डेडलाइन 15 सितंबर 2018 निर्धारित की गई है। अगर आप बीते वर्ष के लिए अपना आईटीआर दाखिल कर चुके हैं और आपको रिफंड का इंतजार है तो आप अपने रिफंड स्टेट्स को ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। हम अपनी इस खबर में आपको इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
टैक्स रिफंड: आयकर विभाग की ओर से आपके आय के स्रोत जैसे कि सैलरी पर टीडीएस काटा जाता है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी आय कितनी है और आपने अपना पैन नंबर आयकर विभाग को बताया है या फिर नहीं। हालांकि अगर आपके नियोक्ता की ओर से आपकी सैलरी में से अतिरिक्त टीडीएस की कटौती की गई है तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि बैंक आपके फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले 10,000 रुपये से ऊपर के सालाना ब्याज पर भी टीडीएस काटते हैं।
कैसे चेक करें रिफंड स्टेट्स: जैसे ही आप अपने पैन के माध्यम से आईटीआर फाइल करते हैं। आप अपने रिफंड के स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com पर जाना होगा। इसके बाद आपको “चेक रिफंड डिस्पैच स्टेट्स” टैब पर क्लिक करना होगा, अपना पैन नंबर एंटर करना होगा और फिर वह आकलन वर्ष जिसमें आप अपने रिफंड को ट्रैक करना चाहते हैं। आपको मिलने वाला मैसेड आपरो मोड ऑफ पेमेंट, रेफरेंस नंबर और स्टेट्स एव रिफंड की तारीख बता देगा।