PF खाते पर मिलने वाले इन फायदों के बारे में जानते हैं आप
आपके पीएफ डिडक्शन का 8.33 फीसद हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है जो 58 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन के रुप में मिलता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से एक निश्चित राशि नियोक्ता की ओर से पीएफ के एवज में काटी जाती है जिसे कंपनियां नियमित आधार पर ईपीएफओ कार्यालय में जमा करवाती रहती हैं। पीएफ खाते में जमा राशि पर अच्छा खासा ब्याज मुहैया करवाया जाता है। लेकिन इस ब्याज के अलावा भी पीएफ खाते से काफी सारे फायदे मिलते हैं। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको इन्हीं फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं।
नौकरी न रहने पर भी फायदा देता है पीएफ खाता: ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पीएफ खाता आपको सिर्फ नौकरी रहने तक ही फायदा नहीं देता है बल्कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी यह आपको फायदा देता रहता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) एक्ट के तहत कर्मचारी को बेसिक सैलरी प्लस DA का 12 फीसद पीएफ अकाउंट में जाता है। वहीं, कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12 फीसद का योगदान करती है। कंपनी के 12 फीसद योगदान में से 3.67 फीसद कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी का 8.33 फीसद हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। रिटायरमेंट के बाद इस राशि पर आपको 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।
एक्टिव न रहने वाले खातों पर भी मिलता है फायदा: आमतौर पर माना जाता है कि पीएफ खाता एक्टिव रहने पर ही उसमें मौजूद राशि पर ब्याज मिलता है जबकि पूरी तरह से ऐसा नहीं है। पीएफ खाता धारकों के नॉन एक्टिव यानी निष्क्रिय पड़े खातों पर भी ब्यारज मिलता है। यानी अगर आपका पीएफ खाता 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि 5 साल से अधिक समय खाते के लगातार निष्क्रिय रहने पर इसमें से पैसा निकालने पर टैक्स देना होगा।