NPS: आंशिक निकासी के लिए 31 जनवरी से पहले कर लें ये काम
ग्राहक निकासी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सब्सक्राइबर्स को तीन साल पूरे होने के बाद अपने एनपीएस टियर 1 खाते से आंशिक निकासी की अनुमति है। ग्राहक निकासी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
कई एनपीएस ग्राहकों ने हाल ही में अपने पेंशन खाते से आंशिक निकासी के लिए आवेदन किया है, और उनकी शिकायत यह है कि उन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की ओर से बताया गया है कि सभी ग्राहक सहायक दस्तावेजों के सत्यापन और अनुमति के लिए संबंधित नोडल ऑफिस के साथ-साथ पूरे किए गए फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करें। एनपीएस ट्रस्ट ने कहा कि हार्ड कॉपी जमा किए बिना, ऑनलाइन निकासी आवेदन पेंडिंग में रहेगा और ग्राहक को पैसे नहीं मिलेंगे।
6 दिसंबर और 28 दिसंबर, 2019 को जारी एक एडवाइजरी में PFRDA ने ग्राहकों को सलाह दी थी कि 30 नवंबर, 2018 तक ऑनलाइन जमा किए गए सभी निकासी रिक्वेस्ट के लिए आवश्यक कागजात और सूचनाओं को तुरंत संबंधित नोडल कार्यालयों में जमा कराया जाए।
एनपीएस ग्राहक क्या करें
सरकारी कर्मचारियों के लिए, नोडल कार्यालय पे एंड एकाउंट्स ऑफिस (पीएओ) या डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस (डीटीओ) या ड्रॉइंग एंड डिस्बैशिंग ऑफिस (डीडीओ) होंगे और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नोडल ऑफिस पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) होंगे।
एनपीएस ट्रस्ट ने कहा कि जिन ग्राहकों ने 30 नवंबर से पहले एनपीएस से निकासी के लिए आवेदन किया है, उन्हें 31 जनवरी 2019 तक आवश्यक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। यदि ग्राहक को नोडल कार्यालय से कोई समस्या होती है तो वे इस संबंध में ईमेल के माध्यम से एनपीएस ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं: ये मेल आईडी है- grivances@npstrust.org।
एनपीएस से इन हालत में की जा सकती है आंशिक निकासी
1. बच्चों की उच्च शिक्षा
2. बच्चों की शादी
3. आवासीय घर की खरीद/निर्माण
4. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए
5. विकलांगता से उत्पन्न चिकित्सा और इमरजेंसी खर्चों को पूरा करने के लिए
6. कौशल विकास