ITR 2018: जानिए अब फॉर्म में आपको नहीं भरनी पड़ेगी कौन सी जानकारी
इस बार आईटीआर फाइलिंग के दौरान आपसे एक अहम जानकारी नहीं मांगी जाएगी जिसे बीते साल बताना अनिवार्य था
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आपने बीते साल आईटीआर फॉर्म भरा था तो इस बार आपको फॉर्म में कुछ बदलाव दिखाई पड़ेंगे। बीते वर्ष में आईटीआर फाइलिंग के दौरान आपसे एक विशेष जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इस बार आपको यह जानकारी नहीं देनी होगी। हम अपनी इस खबर में आपको बता रहे हैं कि इस बार आपको कौन सी जानकारी अपने आईटीआर में नहीं देनी होगी। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है।
अब नहीं देनी होगी नोटबंदी में जमा की डिटेल: साल 2018-19 के लिए जारी किए गए फॉर्म में एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि फॉर्म के पार्ट E में अन्य जानकारियों वाले कॉलम में अब आपको नोटबंदी के दौरान नकदी जमा की जानकारी नहीं देनी होगी। अब इस कॉलम को खत्म कर दिया गया है।
अब सिर्फ रेजिडेंट इंडीविजुअल ही भर पाएंगे आईटीआर-1: इससे पहले आईटीआर-1 सहज फॉर्म को रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनियरी रेजिडेंट (आरएनओआर) और नॉन रेजिडेंट भी भर सकते थे, लेकिन अब इसे सिर्फ रेजिडेंट इंडीविजुअल्स ही भर सकेंगे।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि समय पर आईटीआर न फाइल करना आपको मुश्किलों में ला सकता है। ऐसा करने पर आपसे पेनाल्टी भी वसूली जा सकती है जो कि निर्धारित अवधि के दौरान अलग अलग होगी। कोशिश करें कि आप इस बार समय से अपना आईटीआर दाखिल कर दें।
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