इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग: आधार OTP के जरिए ई-वेरिफाई करने का तरीका
आप अपने रिटर्न को आधार ओटीपी के जरिए भी ई-वेरिफाई करवा सकते हैं
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टैक्सपेयर (करदाता) आयकर रिटर्न (आईटीआर) के आधार आधारित ई-सत्यापन का उपयोग कर सकते हैं। यह जानकारी आधार जारी करने वाले विभाग यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने अपने ट्विटर पेज पर उपलब्ध करवाई है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ई-वेरिफाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है।
यूआईडीएआई भारत के सभी नागरिकों को 12 डिजिट का एक नंबर उपलब्ध करवाता है जो कि एक यूनीक आईडेंटिटि से संबंधित होता है। वर्तमान समय में करीब 16.65 करोड़ करदाता अपने पैन को आधार से वेरिफाई करवा चुके हैं। ये करदाता अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भी आधार ओटीपी के जरिए ई-वेरिफाई कर सकते हैं। यह जानकारी भी यूआईडीएआई के ट्वीट में दी गई है।
अगर आप यह बात नहीं जानते है कि आप अपने आईटीआर को आधार ओटीपी के जरिए कैसे ई-वेरिफाई कर सकते हैं तो हम अपनी इस खबर में इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। जानिए क्या है आधार ओटीपी के जरिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई करने का तरीका..
- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
- इस वेबसाइट पर आपको बाईं ओर क्विक लिंक वाले कॉलम में लिंक आधार ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें
- यहां पर आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज नाम एवं अन्य डिटेल्स को एंटर करवाना होगा
- लिंक आधार पर क्लिक करें। वैलिडेशन के बाद आपका आधार नंबर पैन से लिंक हो जाएगा।
- अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट की मदद से अपने आईटीआर को अपलोड करें
- अब ‘आई वुड लाइक टू जनरेट आधार ओटीपी टू ई वेरिफाई माई रिटर्न’ पर क्लिक करें
- ऐसा करने पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधार के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल फोन पर भेज दिया जाएगा। यह ओटीपी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वैलि होगा
- अब आपको अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त हुआ ओटीपी एंटर करवाना होगा
- इसके बाद आपको अपने रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के पूरा होने का मैसेज आ जाएगा, अब एकनॉलेडमेंट को डाउनलोड करें
- यह एकनॉलेजमेंट आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। अब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को ई-वेरिफाई कर चुके हैं।