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बजट 2018 के बाद ऐसे तय होगा कैपिटल गेन टैक्स, समझिए

31 जनवरी, 2018 तक के सभी गेन पर शर्तों के मुताबिक छूट के साथ टैक्स लगेगा

By Surbhi JainEdited By: Published: Fri, 02 Feb 2018 10:17 AM (IST)Updated: Fri, 02 Feb 2018 10:30 AM (IST)
बजट 2018 के बाद ऐसे तय होगा कैपिटल गेन टैक्स, समझिए
बजट 2018 के बाद ऐसे तय होगा कैपिटल गेन टैक्स, समझिए

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सूचीबद्ध शेयरों, इक्विटी फंडों तथा बिजनेस ट्रस्टों की यूनिटों के हस्तांतरण से अर्जित एक लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालिक कैपिटल गेन पर 10 फीसद की दर से टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है। इसमें इंडेक्सेशन का लाभ लेने की छूट भी नहीं मिलेगी। यही नहीं, अब इक्विटी फंडों की वितरित आय पर भी 10 फीसद की दर से कर लगेगा।

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अभी सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी फंडों तथा बिजनेस ट्रस्टों की यूनिटों से प्राप्त होने वाले दीर्घकालिक कैपिटल गेन पर किसी प्रकार का कर नहीं लगता। बीते एक-दो साल से शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। 2017-18 में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार सूचीबद्ध शेयरों तथा यूनिटों पर कैपिटल गेन टैक्स से मिलने वाली कुल छूट 3.67 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। इसका बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट तथा एलएलपी को प्राप्त हुआ है।

वित्त मंत्री का मानना है कि इससे ये गलत संकेत जाता है कि सरकार मैन्यूफैक्र्चंरग के खिलाफ है, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा फालतू पूंजी शेयर बाजारों में लगाओ। इक्विटी पर रिटर्न पहले ही काफी आकर्षक है। यदि टैक्स लगा दिया जाए तो भी यह आकर्षण कम नहीं होता। लिहाजा दीर्घकालिक कैपिटल गेन को कर के दायरे में लाने का सशक्त मामला बनता है। परंतु आर्थिक विकास के लिए दमदार इक्विटी बाजार की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने मौजूदा कर व्यवस्था में मामूली फेरबदल के साथ एक लाख रुपये से अधिक के दीर्घकालीन कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन लाभ की छूट दिए बगैर 10 फीसद की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया है।

हालांकि 31 जनवरी, 2018 तक के सभी गेन पर शर्तों के मुताबिक छूट के साथ टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई इक्विटी शेयर 31 जनवरी, 2018 से छह महीने पहले 100 रुपये में खरीदा गया था और 31 जनवरी, 2018 को उसका उच्चतम मूल्य 120 रुपये बोला गया तो एक वर्ष बाद इसे बेचने पर इस 20 के गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। परंतु 20 रुपये के ऊपर जो अतिरिक्तगेन होगा, उस पर टैक्स लगेगा। यदि उक्त शेयर 31 जुलाई, 2018 के बाद बेचा जाता है, तो 20 रुपये के गेन के ऊपर उस पर 10 फीसद की दर से टैक्स लगेगा। एक वर्ष तक इक्विटी शेयर रखने से प्राप्त गेन को अब भी अल्पकालिक गेन ही माना जाएगा और उस पर 15 फीसद की दर से टैक्स लगता रहेगा।

इक्विटी म्यूचुअल फंडों की आय पर भी टैक्स

वित्तमंत्री ने इक्विटी केंद्रित म्यूचुअल फंडों की वितरित आय पर भी 10 फीसद की दर से कर लगाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि इससे सभी प्रकार के ग्रोथ वाले फंडों तथा लाभांश वितरित करने वाले फंडों के साथ समान बर्ताव का आधार तैयार होगा।


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