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इनकम टैक्स से GST तक, जानिए आज से अमल में आए कौन से 5 बड़े बदलाव

पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दिया है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 01 Apr 2019 11:34 AM (IST)Updated: Mon, 01 Apr 2019 05:20 PM (IST)
इनकम टैक्स से GST तक, जानिए आज से अमल में आए कौन से 5 बड़े बदलाव
इनकम टैक्स से GST तक, जानिए आज से अमल में आए कौन से 5 बड़े बदलाव

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कुछ नए बदलाव भी अमल में आ गए हैं। ये सभी बदलाव सीधे तौर पर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से सरोकार रखते हैं। ऐसे में अगर आप नए वित्त वर्ष में निवेश और टैक्स प्लानिंग की योजना बना रहे हैं तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए।

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टैक्सेबल आय: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट में आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स छूट की सीमा पांच लाख तक बढ़ा दी थी। अभी तक टैक्स छूट की सीमा ढाई लाख रुपये थी। यानी अगर आपकी आय 5 लाख रुपये तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

स्टैंडर्ड डिडक्शन: पीयूष गोयल ने अपने अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। इसमें 10,000 रुपये का इजाफे से टैक्स देनदारी में कमी आएगी और जो 30 फीसद वाले स्लैब में हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति 3,000 रुपये तक की बचत होगी।

एक से ज्यादा घर हैं तो भी होगा फायदा: अगर आपके पास दो घर हैं तो आयकर विभाग अभी तक यह मानता था कि आपने एक मकान को किराए पर उठा रखा है और उस आय पर आपको टैक्स देना होता था। लेकिन अब इसमें भी राहत दे दी गई है। अगर आपके पास दो घर भी हैं तो सरकार उसे आपका सेल्फ ऑक्युपाइड घर ही मानेगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा।

टीडीएस की सीमा बढ़ी: बैंकों या पोस्ट ऑफिस में जमा बचत पर मिलने वाले ब्याज की सीमा को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल 10,000 रुपये की ब्याज आय पर टीडीएस देना पड़ता था, जिसे बढ़ाकर अब 40,000 रुपये कर दिया गया है।

हाउसिंग प्रोजक्ट पर घटी दरें आज से होंगी लागू: रियल एस्टेट में हाउसिंग प्रोजक्ट पर टैक्स की घटी हुई दरें आज से लागू होंगी। अब हाउसिंग प्रोजक्ट पर जीएसटी की दर को 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद कर दिया गया है। पुराने प्रोजेक्ट वालों को भी इस स्कीम के चुनाव का मौका मिलेगा। जीएसटी काउंसिल ने निर्माणाधीन मकानों की अफोर्डेबल कैटेगरी में जीएसटी दरों 1 फीसद कर दिया है। यह दर भी आज से लागू होगी।


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