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IRDAI ने बीमा पॉलिसीधारकों के लिए उठाए कई जरूरी कदम, आपको होगा यह फायदा

पॉलिसीधारक अब बीमा ऑफिस में एक ही बार जाकर एक या अधिक पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं क्योंकि प्रीमियम के एडवांस कलेक्शन की समय अवधि

By NiteshEdited By: Published: Fri, 02 Aug 2019 12:36 PM (IST)Updated: Sun, 04 Aug 2019 10:49 AM (IST)
IRDAI ने बीमा पॉलिसीधारकों के लिए उठाए कई जरूरी कदम, आपको होगा यह फायदा
IRDAI ने बीमा पॉलिसीधारकों के लिए उठाए कई जरूरी कदम, आपको होगा यह फायदा

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपने नए दिशानिर्देशों में ग्राहकों के लिए कई जरूरी कदम उठाएं हैं, जिससे जीवन बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारक को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके। ग्राहकों को राहत देते हुए बीमा नियामक ने बाजार से जुड़ी (ULIP) योजनाओं के लिए रिवाइवल की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष और गैर-लिंक्ड (NL) योजनाओं के लिए 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी है। इससे पॉलिसीधारकों को अपनी छूटी हुई नीतियों को रिवाइव करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।

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पॉलिसीधारक अब बीमा ऑफिस में एक ही बार जाकर एक या अधिक पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम के एडवांस कलेक्शन की समय अवधि 1 वर्ष 3 महीने तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में पॉलिसी के लिए प्रीमियम का भुगतान वित्त वर्ष के दौरान कभी भी किया जा सकता है। इसके अलावा, भले ही अगले वित्त में पॉलिसी का प्रीमियम बन जाएगा, लेकिन प्रीमियम का भुगतान चालू वित्त वर्ष में नियत तारीख से 3 महीने पहले किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए 30 मार्च, 2020 के प्रीमियम का भुगतान 1 अप्रैल, 2019 और उसके बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसी तरह, अगले वित्त वर्ष के 31 जून तक के प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च को किया जा सकता है।

पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में IRDAI ने उस राशि में वृद्धि की है जो पेंशन कोष से 1/3 से लेकर धन के मूल्य का 60 फीसद तक हो सकती है। शेष 40 फीसद पेंशन कॉर्पस का उपयोग वार्षिकी योजनाओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है।

IRDAI का सबसे महत्वपूर्ण कदम पहले के नियम को बदलना है, जिसके तहत, बीमा कंपनियों के लिए किसी भी पैसे का भुगतान करना आवश्यक नहीं था, अगर पॉलिसी शुरू होने की तारीख से पहले 2 वर्षों के भीतर एक पॉलिसी को आत्मसमर्पण किया गया था। नए उत्पाद नियमों के तहत, बीमा कंपनियों को एक न्यूनतम आत्मसमर्पण मूल्य (एसवी) का भुगतान करना होगा, जैसा कि नियामक द्वारा सूचीबद्ध किया गया है, यहां तक ​​कि सिर्फ एक साल के प्रीमियम के भुगतान के बाद भी। समय सीमा को बदलने के साथ, नियामक ने न्यूनतम गारंटीड सरेंडर वैल्यू (जीएसवी) की मात्रा भी बढ़ा दी है।

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