आयकर विभाग करदाताओं की शिकायत करेगा दूर, 16 से 31 मई तक इन मामलों पर करेगा सुनवाई
क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे पत्र में CBDT ने कहा है कि 16-31 मई के दौरान सभी एसेसिंग ऑफिसर अपीलीय मामलों के साथ संशोधित ऑर्डर जारी करने को प्राथमिकता देंगे
नई दिल्ली (पीटीआई)। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा है कि वह अपील मामलों के शीघ्र निपटान और करदाताओं की पिछली टैक्स मांग के समायोजन के साथ रिफंड जैसे मामले पर 16 मई से 31 मई तक काम करेगा। क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजे पत्र में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि 16-31 मई के दौरान सभी एसेसिंग ऑफिसर अपीलीय मामलों के साथ संशोधित ऑर्डर जारी करने को प्राथमिकता देंगे। इस दौरान, दिन के फर्स्ट हाफ का समय आयकर अधिकारी उन लोगों से मिलने या सलाह देने के लिए करेंगे जो अपना मामला समझाना चाहते हैं।
संशोधन को लेकर सीबीडीटी ने कहा कि बेमेल टीडीएस के मामले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 245 की कार्रवाई के तहत करदाताओं के जवाब और मांगों पर भी विशेष रूप से गौर किया जाएगा क्योंकि इससे करदाताओं के बीच असंतुष्टि का भाव पैदा हो रहा है। धारा 245 के तहत टैक्स अथॉरिटी करदाताओं को मिलने वाले रिफंड के साथ उनके यहां बकाया पिछली राशि को समायोजित कर सकते हैं।
नांगिया एडवाइजर्स (एंडरसन ग्लोबल) के मैनेजिंग पार्टनर राकेश नांगिया ने कहा कि सीबीडीटी के इस कदम से अगले एक महीने के दौरान लटके पड़े रिफंड की भारी राशि जारी किए जाने की उम्मीद है। पिछले साल भी मई में ही सीबीडीटी ने शिकायत निपटान पखवाड़े का आयोजन किया था।
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