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EPF अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना है बेहद आसान, जानें क्या है ऑनलाइन तरीका

ईपीएफओ अपने मेंबर को अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपने अकाउंट के नॉमिनेशन की जानकारी को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है।

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Tue, 16 Apr 2019 11:51 AM (IST)Updated: Sun, 28 Apr 2019 02:29 PM (IST)
EPF अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना है बेहद आसान, जानें क्या है ऑनलाइन तरीका
EPF अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना है बेहद आसान, जानें क्या है ऑनलाइन तरीका

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सभी कर्मचारी निवेश करके अपने भविष्य के लिए पैसा सेव करते हैं। EPFO अपने मेंबर को अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपने अकाउंट के नॉमिनेशन की जानकारी को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है। मेंबर की अचानक मृत्यु जैसी घटनाओं को देखते हुए ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनी बनाना जरूरी है।

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भारत में ईपीएफओ से लगभग 6 करोड़ मेंबर जुड़े हुए हैं और यह संस्था लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का प्रबंधन करती हैं। ईपीएफ अकाउंट के नॉमिनी की जानकारी को ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

ऑनलाइन ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनी को दर्ज करने का ये है तरीका-

1. सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं फिर यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

2. अगले स्टेप में 'मैनेज' टैब पर क्लिक कीजिए और फिर ई-नॉमिनेशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।

3. अब जो पेज खुलेगा उस पर मेंबर की पूरी जानकारी दिखेगी, जैसे UAN, नाम, जन्म तिथि। अब वर्तमान और स्थायी पते की जानकारी दर्ज करने के बाद सेव पर क्लिक कीजिए।

4. पारिवारिक घोषणा को अपडेट करने के लिए 'यस' पर क्लिक कीजिए। अब 'एड फैमिली डिटेल्स' पर जाएं और उन लोगों के बारे में जानकारी दर्ज करें, जिन्हें नॉमिनी बनाना है। इसके लिए नाम, जन्मतिथि, रिश्ता, पता और नॉमिनी की आधार संख्या दर्ज करें। 'ऐड रो' पर क्लिक करके एक से ज्यादा नॉमिनी शामिल किए जा सकते हैं।

5. 'नॉमिनेशल डिटेल्स' पर जाएं और सभी नॉमिनी के बीच में सभी के हिस्से के बारे में बताएं कि किसे ईपीएफ का कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसके 100 फीसद हिस्से के बारे में बताएं।

6. अब 'सेव ईपीएफ नॉमिनेशन' पर क्लिक कीजिए।

7. अगले स्टेप में ओटीपी जनरेट करने के लिए ई-साइन टैब पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आधार से जोड़ा जाएगा। अब ओटीपी दर्ज कीजिए।

8. एक बार जब यह ई-नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपको अपने नियोक्ता या पिछले नियोक्ता को कोई भी दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं है। 


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