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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 11, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

EPF निकासी दावे इन 5 वजहों से हो सकते हैं खारिज, रखिये इनका ध्यान

By NiteshEdited By:
Published: Thu, 11 Mar 2021 07:00 AM (GMT+05:30)Updated: Sat, 13 Mar 2021 07:30 AM (GMT+05:30)

सदस्य का हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए और कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ मेल खाना चाहिए अन्यथा दावे अस्वीकार हो ...और पढ़ें

5 reasons for rejection of EPF withdrawal claim
5 reasons for rejection of EPF withdrawal claim

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ग्राहकों को कुछ परिस्थितियों में भविष्य निधि कोष से आंशिक निकासी या 'अग्रिम' पैसे निकालने की अनुमति देता है। हालांकि, ग्राहकों के बैंक खातों में पैसे जमा होने में कुछ दिन का समय लगता है, लेकिन कई बार दावे खारिज हो जाते हैं। 

ईपीएफ ऑनलाइन दावे की अस्वीकृति के क्या हो सकते हैं संभावित कारण, जानिए...

बैंक डिटेल का अपडेट न होना

ईपीएफ निकासी दावे के ख़ारिज होने का एक कारण EPFO मेंबर पोर्टल पर बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड का अपडेट न होना भी है। 

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गलत मेंबर डिटेल्स

जब मेंबर डिटेल्स स्थापना रिकॉर्ड के साथ मेल नहीं खाते हैं तो भी दावे ख़ारिज हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सदस्य का नाम और जन्मतिथि सही हो।

चेक बुक कॉपी और हस्ताक्षर का साफ न होना

सदस्य का हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए और कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के साथ मेल खाना चाहिए, अन्यथा दावे अस्वीकार हो सकते हैं। 

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ईपीएफ निकासी के दावे को ऑनलाइन दर्ज करते समय, ग्राहकों को ईपीएफओ रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड बैंक खाते की जांच की स्कैन की हुई कॉपी भी देनी होती है। अस्पष्ट जांच भी अस्वीकृति का कारण बन सकते हैं।

अधूरा केवाईसी

ईपीएफ दावे की अस्वीकृति का एक और कारण अपूर्ण केवाईसी हो सकता है। यदि केवाईसी डिटेल पूर्ण और सत्यापित नहीं हैं, तो ईपीएफओ ईपीएफ निकासी दावे को अस्वीकार कर सकता है।

आधार और यूएएन जुड़ा न हो

कोरोनावायरस महामारी का हवाला देते हुए दावा दायर करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए, आधार को सत्यापित किया जाना चाहिए और उसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जोड़ा जाना चाहिए। अगर यूएएन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो ईपीएफ निकासी दावे को खारिज किया जा सकता है।