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Aadhaar से जुड़े इस काम की कीमत में बड़ी कटौती, UIDAI ने सस्‍ती की सेवा

Aadhaar authentication charge slashed Aadhaar Verification अब और सस्‍ता हो गया है। क्‍योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ग्राहकों के लिये आधार सत्यापन को लेकर राशि 20 रुपये से कम कर 3 रुपये कर दी है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Wed, 29 Sep 2021 08:26 AM (IST)Updated: Wed, 29 Sep 2021 08:26 AM (IST)
Aadhaar से जुड़े इस काम की कीमत में बड़ी कटौती, UIDAI ने सस्‍ती की सेवा
अब तक 99 करोड़ ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के लिये आधार प्रणाली का उपयोग किया गया है।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। Aadhaar Verification अब और सस्‍ता हो गया है। क्‍योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने ग्राहकों के लिये आधार सत्यापन को लेकर राशि 20 रुपये से कम कर 3 रुपये कर दी है। इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इकाइयां विभिन्न सेवाओं और लाभों के जरिये लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिये उसकी ढांचागत सुविधाओं का लाभ उठायें।

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एनपीसीआई-आईएएमएआई द्वारा आयोजित वैश्विक फिनटेक फेस्ट को संबोधित करते हुए यूआईडीएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सौरभ गर्ग ने कहा कि वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आधार का लाभ उठाने की अपार संभावनाएं हैं।

उन्होंने कहा कि हमने प्रति सत्यापन की दर 20 रुपये से घटाकर 3 रुपये कर दी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न एजेंसियां और संस्थान सरकार द्वारा तैयार डिजिटल बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग कर सकें। मान-सम्मान के साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिये इन बुनियादी ढांचों का उपयोग जरूरी है। अब तक 99 करोड़ ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के लिये आधार प्रणाली का उपयोग किया गया है।

इस बीच, एक और खबर है कि अगर आपको Share Market में कारोबार जारी रखना है तो जल्‍द ही अपने PAN को Aadhaar से लिंक करवा लें। क्‍योंकि अब Security Market में भी इसकी दरकार होगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार (Security Market) में निरंतर और सुचारू कारोबार करते रहने के लिये 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार (PAN Aadhaar Linking) से जोड़ लें।

ऐसा नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या (PAN) परिचालन में नहीं होगा। इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति का KYX (अपने ग्राहक को जानो) ब्योरा अधूरा होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फरवरी 2020 को एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि एक जुलाई, 2017 तक आबंटित व्यक्ति का पैन अगर 30 सितंबर, 2021 या सीबीडीटी द्वारा तय किसी भी अन्य तारीख तक अगर आधार से नहीं जुड़ता है, तो वह (स्थायी खाता संख्या) निष्क्रिय हो जाएगा।


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