सभी सेवाओं और सरकारी स्कीम से आधार लिंक करने की बढ़ी डेडलाइन, जानिए
अब सभी सेवाओं के साथ आधार को लिंक कराने की आखिरी डेडलाइन 31 मार्च 2018 निर्धारित कर दी गई है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पैन नंबर और तमाम वित्तीय सेवाओं के साथ आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद अब मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक कराने की नई डेडलाइन 31 मार्च 2018 कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 निर्धारित की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई मांग पर दी थोड़ी राहत: आपको बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी योजनाओं के साथ आधार की लिंकिंग प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने मोबाइल नंबर के साथ आधार को लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2018 कर दिया है। सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसने मोबाइल फोन के अलावा सभी योजनाओं के लिए 31 मार्च तक की समय सीमा बढ़ा दी है।
मोबाइल फोन से आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा (डेडलाइन) बढ़ाने का निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से आदेश पारित किया। इस हिसाब से सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की डेडलाइन भी अब 31 मार्च 2018 निर्धारित कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 दिंसबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया था।
आंकड़ों के मुताबिक नवंबर के आखिर तक देश के 33 करोड़ पैन धारकों में से सिर्फ 13.28 करोड़ ने ही आधार से लिंकिंग कराई है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वीजे कन्नन ने हाल ही में कहा था कि ऐसे में जब आधार लिंकिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है अभी तक आधे से भी कम बैंक खाता धारक ही अपने आधार को जमा एवं खातों से लिंक करा पाए हैं।
आधार लिंकिंग डेडलाइन में क्या कुछ शामिल: बढ़ी हुई डेडलाइन में सभी वित्तीय सेवाओं से जुड़ी योजनाएं भी शामिल होंगी। इसमें आधार को पैन से जोड़ना, आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ना, आधार को इंश्योरेंस पॉलिसी से जोड़ना, आधार को म्यूचुअल फंड से जोड़ना, आधार को शेयर ट्रेडिंग अकाउंट से जोड़ना, पोस्ट ऑफिस स्कीम से जोड़ना और ब्रोकरेज फर्म से जोड़ना शामिल है।
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