Move to Jagran APP

2018 में बदल गए ये पर्सनल टैक्स, जानिए आपकी सेविंग पर क्या होगा असर

जानिए इनका आपकी सेविंग पर क्या असर होगा।

By NiteshEdited By: Published: Mon, 31 Dec 2018 04:55 PM (IST)Updated: Sun, 06 Jan 2019 01:08 PM (IST)
2018 में बदल गए ये पर्सनल टैक्स, जानिए आपकी सेविंग पर क्या होगा असर
2018 में बदल गए ये पर्सनल टैक्स, जानिए आपकी सेविंग पर क्या होगा असर

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। 2018 में अपने फाइनेंस पर एक बार फिर से सोचने और पुराने टैक्स को भरकर नए साल में बेहतर निवेश विकल्प पर विचार करने का समय आ गया है। यह वक़्त आने वाले वर्ष के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और एडवांस प्लानिंग का भी एक अच्छा समय है ताकि भविष्य में आप वित्तीय तौर मजबूत रहें। 2018 में पर्सनल टैक्स बदल गए हैं। जानिए इनका आपकी सेविंग पर क्या असर होगा।

loksabha election banner

हायर सेस: कुल आयकर की राशि पर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर पर सेस 3 फीसद से बढ़ाकर 4 फीसद कर दिया गया है।

इक्विटी म्युचुअल फंड पर लाभांश: इक्विटी-ओरिएंटेड म्युचुअल फंड की ओर से वितरित लाभांश पर 10 फीसद की दर से कर लगाया जाएगा।

मैच्योरिटी: मच्योरिटी के समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से 60 फीसद की निकासी अब कर मुक्त होगी। इससे पहले 40 फसद की निकासी कर-मुक्त थी और शेष 20 फीसद मच्योरिटी के समय कर योग्य थी।

वरिष्ठ नागरिक के लिए कर कटौती की सीमा: वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिन्हित बीमारी के चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कटौती को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले यह 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 रुपये और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60,000 रुपये था।

स्टैण्डर्ड डिडक्शन: इस वर्ष व्यक्तियों को परिवहन भत्ता के रूप में 19,200 रुपये और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में 15,000 रुपये के मुकाबले उनकी सकल आय पर 40,000 रुपये की स्टैण्डर्ड कटौती मिलेगी जो कर्मचारियों को पहले मिलती थी। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.