अपनी पत्नी के नाम पर खोलें NPS अकाउंट, 5,000 रुपये प्रति महीने का निवेश देगा 1 करोड़ से ज्यादा की रकम
NPS Account for Wife केंद्र सरकार इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को इसकी जिम्मेदारी देती है। इसलिए NPS में निवेश सुरक्षित रहता है। हालांकि इस स्कीम के तहत निवेश किए गए पैसे पर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप नौकरी-पेशा हैं और पत्नी गृहणी है तो भविष्य के लिए कोई निवेश प्लान तैयार करना जरूरी है। आप अपनी पत्नी के लिए रेगुलर इनकम के वास्ते कोई निवेश विकल्प खोज सकते हैं। आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट खोल सकते हैं। जब आपकी पत्नी की उम्र 60 साल हो जाएगी तो NPS एकमुश्त रकम देगा। इसके अलावा हर महीने पेंशन के रूप में नियमित आय होगी। NPS अकाउंट के साथ आप यह तय कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। इसका फायदा यह होगा कि 60 साल की उम्र के बाद आपकी पत्नी को किसी पर भी निर्भर नहीं रहना होगा।
आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको हर महीना पैसा जमा करना है तो यह भी सही है नहीं तो सालाना पैसा जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो हर महीना 1,000 रुपए से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं। NPS अकाउंट 60 वर्ष की उम्र में मैच्योर हो जाता है।
अगर आप 5000 रुपये महीने से निवेश करेंगे तो यह रकम 1.14 करोड़ बनेगा, इसे ऐसे समझिए- आपकी पत्नी की उम्र 30 साल है और आप उनके NPS अकाउंट में हर महीने 5000 रुपए का निवेश करते हैं। अगर उनको निवेश पर सालाना 10 फीसद रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपए होंगे। उनको इसमें से लगभग 45 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके अलावा उनको हर महीने 45,000 रुपए के आसपास पेंशन मिलने लगेगी। यह पेंशन उनको आजीवन मिलती रहेगी।
एकमुश्त रकम कितनी होगी, और कितनी मिलेगी पेंशन
उम्र- 30 साल
निवेश का कुल समय- 30 साल
महीने का निवेश- 5,000 रुपये
निवेश पर अनुमानित रिटर्न- 10 फीसद
कुल पेंशन फंड- 1,11,98,471 रुपये मैच्योरिटी पर निकाल सकते हैं।
44,79,388 रुपये एन्युटी प्लान खरीदने के लिए।
67,19,083 रुपये अनुमानित एन्युटी रेट 8 फीसद
महीने का पेंशन- 44,793 रुपये
फंड मैनेजर करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट: बता दें कि NPS केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसमें निवेश किया गया पैसा प्रबंधन प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं। केंद्र सरकार इन प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को इसकी जिम्मेदारी देती है। इसलिए NPS में निवेश सुरक्षित रहता है। हालांकि, इस स्कीम के तहत निवेश किए गए पैसे पर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है।