UPI पेमेंट फेल होने पर परेशान न हों! खाते से कटे पैसे नहीं लौटे तो बैंक देगा हर्जाना; रोजाना मिलेंगे ₹100-₹100
यूपीआई पेमेंट फेल होने पर खाते से कटे पैसे वापस न मिलने पर अब ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत ...और पढ़ें

UPI पेमेंट फेल होने पर परेशान न हों!
HighLights
फेल यूपीआई पेमेंट पर बैंक देगा प्रतिदिन ₹100 मुआवजा।
व्यक्तिगत लेनदेन के लिए T+1, दुकानदार के लिए T+5 दिन समयसीमा।
पैसे वापस न मिलने पर ऐप, बैंक या RBI से शिकायत करें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: आजकल UPI से पेमेंट करना आम हो गया है, लेकिन कई बार पैसा खाते से कट जाता है और सामने वाले को नहीं मिलता। ऐसे में ग्राहक परेशान हो जाते हैं कि अब पैसे वापस कब आएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपके लिए राहत की बात है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, तय समय में पैसा वापस नहीं मिलने पर बैंक को हर दिन ₹100 का मुआवजा देना पड़ सकता है।
कितने दिन में वापस मिलने चाहिए पैसे?
RBI ने फेल ट्रांजैक्शन के लिए अलग-अलग समयसीमा तय की है। यह इस बात पर विर्भर करता है कि आपने किसी व्यक्ति को पैसे भेजे थे या किसी दुकानदार को पेमेंट किया था। अगर आपके खाते से पैसा कट गया, लेकिन सामने वाले के खाते में नहीं पहुंचा, तो रकम T+1 दिन तक वापस हो जानी चाहिए। अगर खाते से पैसा कट गया, लेकिन दुकानदार को पेमेंट की पुष्टि नहीं मिली, तो रकम T+5 दिन के भीतर वापस होनी चाहिए।
यहां आपको बता दें कि यहां T का मतलब ट्रांजैक्शन वाले दिन से है। तय समयसीमा के बाद भी रकम वापस नहीं आती, तो लागू नियमों के तहत हर दिन ₹100 मुआवजा मिल सकता है।
पैसे वापस नहीं आए तो क्या करें?
अगर UPI पेमेंट फेल हो गया है और खाते से पैसे कट गए हैं, तो तुरंत दोबारा पेमेंट करने से बचें। पहले ऐप में ट्रांजैक्शन का स्टेटल चेक करें। इसके बाद ये कदम उठाए;
1. Google Pay, PhonePe, Paytm या जिस ऐप से पेमेंट किया है, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखें।
2. ट्रांजैक्शन ID, तारीख, समय और पैसे कटने का स्क्रीनशॉट संभालकर रखें।
3. ऐप के हेल्प या शिकायत वाले विकल्प से शिकायत दर्ज करें।
4. समस्या हल नहीं होने पर अपने बैंक से संपर्क करें और शिकायत का रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
5. तय समयसीमा के बाद भी पैसा या मुआवजा नहीं मिलता, तो बैंक के शिकायत निवारण विभाग से संपर्क करें।
अगर बैंक से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता, तो पात्रता और लागू प्रक्रिया के अनुसार RBI के शिकायत पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत की जा सकती है।
