PPF calculation: सिर्फ ₹1900 बचाएं हर महीने, बनेगा ₹1 करोड़ का फंड? बच्चों का फ्यूचर ऐसे करें सेक्योर
PPF calculation: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) बच्चों के भविष्य के लिए ₹1 करोड़ का फंड बनाने का एक सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प है।
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₹1900 की मासिक बचत से बनाएं 1 करोड़ का फंड? (ai photo)
HighLights
₹1900 मासिक निवेश से बच्चे के लिए ₹1 करोड़ फंड संभव।
पीपीएफ निवेश पर 100% टैक्स छूट, EEE कैटेगरी का लाभ।
नाबालिग बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहे। अगर आप भी अपने बच्चे की पढ़ाई, शादी या उसके रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public provident fund) एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है। पीपीएफ (PPF) में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ऐसा जादु है कि आप मात्र ₹1900 महीने की छोटी बचत (small saving) से अपने बच्चे के लिए ₹1 करोड़ का फंड तैयार कर सकते हैं।
आइए कैलकुलेशन से समझते हैं:
1. अगर आप बच्चे के पैदा होते ही 50 साल तक हर महीने ₹1900 रुपये जमा करते हैं तो बनेगा 1 करोड़ का फंड:
- महीने का निवेश: ₹1900 (रोजाना मात्र ₹63 की बचत)
- सालाना निवेश: ₹22,800
- ब्याज दर: 7.1% सालाना (सरकार द्वारा तय मौजूद दर)
- निवेश की अवधि: लगभग 50 साल (15 साल की मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में खाते को बढ़ाना होगा)
- कुल जमा राशि: 50 सालों में आप कुल मिलाकर ₹11,62,800 जमा करेंगे।
- ब्याज से कमाई: पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपको इस निवेश पर लगभग ₹91,80,000 का सिर्फ ब्याज मिलेगा।
- मैच्योरिटी पर कुल रकम: 50 साल बाद कुल फंड ₹1,03,42,000 (1 करोड़ रुपये से ज्यादा) हो जाएगा।
- यानी जब आपका बच्चा 51 साल का होगा, तो वह बिना अपनी जेब से कुछ लगाए करोड़पति बन चुका होगा।
2. वहीं अगर आप बच्चे की 5 साल की उम्र में उनके लिए निवेश शुरू करते हैं तो 45 साल तक हर महीने ₹2,700 जमा करने पर कुल ₹14.58 लाख का निवेश होगा और ₹87.58 लाख से ज्यादा का ब्याज मिलेगा, जिससे 50 साल की उम्र में कुल ₹1.02 करोड़ का फंड तैयार होगा।
PPF से जुड़ी बातें जाननी है जरूरी
1. टैक्स में 100% की छूट (EEE कैटेगरी)
पीपीएफ (PPF) निवेश की सबसे बड़ी खासियत इसका टैक्स-फ्री होना है। यह 'Exempt-Exempt-Exempt' (EEE) कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, हर साल मिलने वाला ब्याज और अंत में मिलने वाली 1 करोड़ रुपये की पूरी मैच्योरिटी रकम भी पूरी तरह से टैक्स-फ्री होगी।
2. 15 साल का लॉक-इन और 5 साल का एक्सटेंशन
पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। अगर आपको 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है, तो 15 साल पूरे होने के बाद आपको इस खाते को बंद नहीं करना है। आप फॉर्म भरकर इसे 5-5 साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल तक आगे बढ़ा (Extend) सकते हैं।
3. कौन खोल सकता है यह खाता?
कोई भी माता-पिता (Guardian) अपने नाबालिग बच्चे (Minor) के नाम पर पीपीएफ खाता किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में खुलवा सकते हैं। जब बच्चा 18 साल का (बालिग) हो जाता है, तो खाते का पूरा संचालन उसके हाथ में आ जाता है और वह खुद इस निवेश को आगे जारी रख सकता है।
4. निवेश की सीमा
PPF खाते में आप एक वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। अगर आप निवेश की रकम ₹1,900 से बढ़ाकर ज्यादा कर देते हैं, तो 1 करोड़ रुपये का लक्ष्य 51 साल से बहुत पहले ही पूरा हो जाएगा।
