ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलेगी हर महीने ₹3000 की पेंशन, बस करना होगा ये काम; फटाफट जान लें जरूरी बातें
PM Shram Mandhan Yojana: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है।

ई-श्रम कार्ड धारकों को मिलेगी हर महीने ₹3000 की पेंशन
HighLights
असंगठित श्रमिकों को ₹3,000 मासिक पेंशन का लाभ।
PM-SYM में पंजीकरण, ई-श्रम कार्ड पर्याप्त नहीं।
18-40 वर्ष आयु, ₹15,000 आय वाले पात्र।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों और दूसरे श्रमिकों के लिए बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा पाने का विकल्प मौजूद है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत पात्र श्रमिकों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिल सकती है। हालांकि, सिर्फ ई-श्रम कार्ड (e-Shram card) बनवा लेने से खाते में हर महीने ₹3,000 आने शुरू नहीं हो जाते। इसके लिए अलग से पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराना और निर्धारित अंशदान जमा करना जरूरी है।
इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को बुढ़ापे में नियमित आमदनी देना है, जिनके पास नौकरीपेशा लोगों की तरह पेंशन की सुविधा नहीं होती। ई-श्रम पोर्टल (e-Shram portal) पर श्रमिकों का पंजीकरण उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में मदद करता है, जबकि ₹3,000 की मासिक पेंशन का लाभ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नियमों के अनुसार मिलता है।
₹3000 पेंशन पाने के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
श्रम एंव रोजगार मंत्रालय के आधिकारिक ई-श्रम पोर्टल के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें पूरी करनी होंगी।
- उम्र: आवेदन करते समय 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- काम: आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करता हो, जैसे निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, रेहड़ी-पटरी वाला या दूसरे पात्र श्रमिक।
- मासिक आय: ₹15,000 या उससे कम।
- अन्य शर्त: आवेदक EPFO, ESIC या सरकारी वित्तपोषित NPS का सदस्य नहीं होना चाहिए और आयकरदाता भी नहीं होना चाहिए।
- नागरिकता: भारत का नागरिक होना जरूरी है।
उम्र के हिसाब से कितना पैसा जमा करना होगा?
योजना में श्रमिक को 60 साल की उम्र तक हर महीने निर्धारित अंशदान जमा करना होता है। सरकार भी उसके बराबर योगदान करती है। प्रवेश की उम्र के अनुसार मासिक अंशदान इस प्रकार है।
- 18 साल: ₹55
- 20 साल: ₹61
- 25 साल: ₹80
- 30 साल: ₹105
- 35 साल: ₹150
- 40 साल: ₹200
इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है, तो उसे हर महीने ₹55 जमा करने होंगे और सरकार भी ₹55 का योगदान करेगी। वहीं, 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को हर महीने ₹200 जमा करने होंगे।
ऐसे करें ₹3,000 पेंशन के लिए आवेदन
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और पेंशन योजना से संबंधित जानकारी देखें।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- योजना में नामांकन के लिए उपलब्ध विकल्प चुनें और मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- आधार, बैंक खाते और उम्र से जुड़ी जानकारी दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
- अपनी उम्र के अनुसार निर्धारित मासिक अंशदान और बैंक खाते से ऑटो-डेबिट की प्रक्रिया पूरी करें।
- आवेदन जमा करने के बाद पंजीकरण की रसीद और पेंशन खाते से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर नजदीकी CSC से भी आवेदन में मदद ले सकते हैं।
