NPS छोड़ OPS चुनने का मिला सुनहरा मौका, ये लोग उठा सकते हैं इसका लाभ; चेक करें लास्ट डेट
OPS: सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कुछ पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का एकमुश्त विकल्प दिया है।

OPS में जाने का शानदार मौका (AI PHOTO)
HighLights
जम्मू-कश्मीर सरकार ने OPS का एकमुश्त विकल्प दिया।
पात्रता: 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित पद।
आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2026 निर्धारित।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है।
हाल ही में जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में आने वाले अपने कुछ पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) में जाने का 'वन-टाइम ऑप्शन' दे दिया है। अगर आप भी इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपको इस शानदार मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फायदा?
सरकार में इस बदलाव के लिए स्पष्ट नियम तय किए हैं। इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी भर्ती/वैकेंसी का विज्ञापन या अधिसूचना 24 दिसंबर 2009 से पहले जारी हो गई थी। लेकिन किसी कारणवश उनकी नियु्क्ति प्रक्रिया में देरी हुई और उन्होंने 1 जनवरी 2010 या उससे बाद नौकरी जॉइन की। ऐसे सभी कर्मचारी जो वर्तमान में NPS के तहत आ रहे हैं, वे अब पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं।
डेडलाइन और अहम शर्तें
पात्र कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 28 दिसंबर 2026 तक हर हाल में अपना आवेदन जमा करना होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह एक 'वन-टाइम ऑप्शन' है। यानी, अंगर किसी कर्मचारी ने एक बार OPS का विकल्प चुन लिया, तो वह भविष्य में दोबारा NPS में वापस नहीं लौट सकेगा। इसलिए, कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले वे सभी नियमों और अपनी पात्रता को अच्छी तरह से समझ लें।
OPS में जाने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया
1. सबसे पहले पात्र कर्मचारी को अपना आवेदन अपने संबंधित DD0 (Drawing and Disbursing officer) के पास जमा करना होगा।
2. DDO उस आवेदन की प्रारंभिक जांच करके उसे संबंधित HOD (Head of Department) या नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेज देगा।
3. HOD के यहां से यह मामला सीधे संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (Administration Department) को ट्रांसफर किया जाएगा।
4. प्रशासनिक विभाग कर्मचारी के पुराने रिकॉर्ड, भर्ती प्रक्रिया और जॉइनिंग की तारीख की बारीकी से जांच करेगा ताकि यह तय हो सके कि वह OPS की शर्तों को पूरा करता है या नहीं।
5. अगर कर्मचारी पूरी तरह से पात्र पाया जाता है, तो उसे पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आवश्यक और अंतिम आदेश (Order) जारी कर दिया जाएगा।
कब मिली इस फैसले को मंजूरी?
कर्मचारियों के हित में उठाए गए इस अहम कदम की सुगबुगाहट काफी समय से थी। जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस प्रस्ताव को अपने स्तर पर आगे बढ़ाया था, जिसके बाद 10 सितंबर 2026 को 'काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स' की बैठक में इसे आधिकारिक मंजूरी दे दी गई। इसी मंजूरी के आधार पर अब पात्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का यह दरवाजा खोला गया है।
