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रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 10 साल में पेंशन, 20 में VRS; UPS को लेकर रेल मंत्रालय ने जारी किया फ्रेमवर्क

Published: Wed, 23 Sep 2026 06:50 PM (IST)

रेल मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए नया फ्रेमवर्क जारी किया है, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ...और पढ़ें

रेल मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नया फ्रेमवर्क जारी किया।

रेल मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नया फ्रेमवर्क जारी किया।

HighLights

  1. रेल मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नया फ्रेमवर्क जारी किया।

  2. 10 साल की सेवा पर न्यूनतम पेंशन, 20 साल पर VRS का विकल्प।

  3. कर्मचारी और रेलवे दोनों मूल वेतन का 10% योगदान करेंगे।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे में काम करने वाले सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, रेल मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर नया फ्रेमवर्क जारी किया। इस फ्रेमवर्क में जरूरी जानकारी दी गई। इसमें बताया गया है कि कैसे नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले रेलवे कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में जा सकते हैं। और UPS से कैसे NPS में जा सकते हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि यूपीएस के तहत आने वाले रेलवे के कर्मचारियों को कितने साल की नौकरी के बाद एक फिक्स्ड पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 को NPS के इतर UPS स्कीम शुरू की थी। यह पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम के बदले लाई गई है। केंद्र सरकार के कई डिपार्टमेंट एक-एक करके UPS को लागू कर रहे हैं, और अब रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम खोल दी है। आइए जानते हैं कि रेलवे ने अपने फ्रेमवर्क में UPS को लेकर क्या जानकारी दी है।

रेलवे बोर्ड ने 16 सितंबर, 2026 को "रेलवे सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2026" की अधिसूचना जारी की और इसे सोमवार, 21 सितंबर, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया। यह अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से लागू हो गई है।

10 साल में पेंशन और 20 साल में ले सकते हैं VRS

रेलवे ने जो अधिसूचना जारी की है, उसके अनुसार ये नियम उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2004 या उसके बाद रेलवे में नौकरी ज्वाइन की और जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनना चाहते हैं। यह नियम रेलवे के परमानेंट कर्मचारियों पर लागू होंगे जो UPS का विकल्प चुनते हैं, न कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों पर।

रेलवे ने फ्रेमवर्क में बताया कि UPS को चुनने वाले कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी होने पर न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, और 25 साल की सेवा पूरी होने पर पूरी पेंशन मिल सकती है। इसके साथ कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) भी ले सकते हैं।

UPS का चुनाव करने वाले कर्मचारियों का कितनी पेंशन मिलेगी?

रेलवे UPS सब्सक्राइबर को हर महीने अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% अपने UPS अकाउंट में जमा करना होता है। रेलवे भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और DA का 10% उनके UPS कॉर्पस में जमा करेगा।

नोटिफिकेशन में कहा गया है, "यूनिफाइड पेंशन स्कीम 'डिफाइंड कंट्रीब्यूशन' (तय योगदान) के आधार पर काम करेगी और सब्सक्राइबर को हर महीने अपनी कमाई) का 10% या समय-समय पर तय की गई कोई अन्य प्रतिशत राशि अपने पर्सनल कॉर्पस में जमा करनी होगी। "सरकार हर महीने रेलवे कर्मचारी की कमाई का 10% या समय-समय पर तय की गई कोई अन्य प्रतिशत राशि सब्सक्राइबर के पर्सनल कॉर्पस में जमा करेगी।"

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 25 साल की सर्विस पूरी होने पर कर्मचारियों को पूरी पक्की पेंशन मिलेगी, जो सुपरएनुएशन से पहले पिछले 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% (Pension News) होगी।

NPS में जाने का एक बार मिलेगा मौका

जो रेलवे कर्मचारी UPS का चुनाव करते हैं और NPS में फिर से स्विच करना चाहते हैं तो उन्हें वापस NPS में जाने का एक बार का विकल्प मिलेगा। लेकिन यह विकल्प रिटायरमेंट की उम्र से बारह महीने पहले, अपनी मर्जी से रिटायरमेंट की तय तारीख से तीन महीने पहले, या इस्तीफा देने या बिना पेनल्टी के अनिवार्य रिटायरमेंट के समय के बाद नहीं लिया लागू होगा।

कर्मचारी के मृत्यू के बाद क्या फैमिली को मिलेगी पेंशन?

नोटिफिकेशन के अनुसार, जहां रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 2026 के तहत लाभ दिए जाते हैं, वहां "सब्सक्राइबर की यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत उनके पर्सनल कॉर्पस में सरकार का योगदान और उस पर मिलने वाला रिटर्न सरकारी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और पर्सनल कॉर्पस में बची हुई रकम कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को एकमुश्त (एक बार में) दे दी जाएगी।"

इसमें यह भी कहा गया है कि मृतक सब्सक्राइबर द्वारा अपनी मृत्यु से पहले चुने गए आखिरी विकल्प को ही अंतिम माना जाएगा और परिवार को उस विकल्प को बदलने का कोई अधिकार नहीं होगा। मंजूर फैमिली पेंशन पेमेंट पूरी पेंशन का 60% होगा।

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