EPS calculation: ₹20000 है सैलरी, तो 10 साल की नौकरी में बनेगी कितनी पेंशन? पेश है पूरा कैलकुलेशन
EPS calculation: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत पेंशन की गणना का तरीका समझाया ...और पढ़ें
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₹20000 है सैलरी, तो 10 साल की नौकरी में बनेगी कितनी पेंशन? (ai photo)
HighLights
ईपीएस पेंशन गणना का आसान फॉर्मूला समझें।
₹20,000 सैलरी पर 10 साल की पेंशन जानें।
ईपीएफओ के नए वेतन सीमा नियम को समझें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) एक बड़ा सहारा बनकर उभरती है। लेकिन कर्मचारियों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि अगर उन्होंने 10,15, 20 या कितने साल भी काम किया तो उन्हें कितनी पेंशन (Pension) मिलेगी और इसका हिसाब वे कैसे लगाएं।
अब बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF के नियमों के मुताबिक, रेगुलर मासिक पेंशन पाने के लिए किसी भी कर्मचारी को कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी करना अनिवार्य होता है। तो ऐसे में हम समझेंगे कि अगर बेसिक सैलरी 20,000 रुपए है और किसी कर्मचारी ने 10 साल काम किया है तो फिर कितनी पेंशन मिलेगी।
कैलकुलेशन पर डालिए एक नजर
EPFO के अनुसार EPS पेंशन का फॉर्मूला है-
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) ÷ 70
* पेंशन योग्य वेतन (Pensionable Salary): आखिरी 60 महीनों के औसत वेतन के आधार पर।
* पेंशन योग्य सेवा (Pensionable Service): EPS में योगदान वाले कुल सालों की संख्या।
10 साल में कितनी बनेगी पेंशन?
अब ये समझते हैं कि अगर आपकी पेंशन योग्य सैलरी ₹20,000 है और आपका योगदान सीलिंग लिमिट से ऊपर असली सैलरी पर हो रहा है, तो पेंशन की गणना इस प्रकार होगी:
10 साल की नौकरी पर: (20,000 × 10) / 70 = ₹2,857
यानी 10 साल की नौकरी पर आपको हर महीने लगभग ₹2,857 की गारंटीड पेंशन मिलेगी।
EPF के बदले नियम
सरकार में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। अब EPF कवरेज के लिए बेसिक सैलरी की अधिकतम सीमा (wage ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,00 कर दिया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस नए नियम से प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करीब 51 लाख अतिरिक्त कर्मचारी सीधे तौर पर ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे।
EPF सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे ये बेनीफिट्स
रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को उसके PF खाते में जमा पूरी रकम एकमुश्त (Lump sum) दे दी जाती है। एमप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत, कुछ तय शर्तों को पूरा करने पर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने नियमित पेंशन की सुविधा मिलती है। तीसरा फायदा एंप्लाॉयीज डिपॉजिट-लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के तहत मिलता है।
