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EPFO: अगर आपकी कंपनी PF देर से जमा कर रही है तो क्या करें? आपके साथ भी हो रहा है ऐसा, तो तुरंत करें ये काम

Published: Sat, 29 Nov 2025 01:05 PM (IST)

कर्मचारियों को पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे लाभ मिलते हैं, लेकिन नियोक्ता द्वारा इन्हें जमा न करने पर समस्या हो सकती ...और पढ़ें

EPFO: अगर आपकी कंपनी PF देर से जमा कर रही है तो क्या करें? आपके साथ भी हो रहा है ऐसा, तो तुरंत करें ये काम

EPFO: अगर आपकी कंपनी PF देर से जमा कर रही है तो क्या करें? आपके साथ भी हो रहा है ऐसा, तो तुरंत करें ये काम

नई दिल्ली। भारत में, कर्मचारियों को कुछ फायदे मिलते हैं, जिसमें प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी शामिल हैं। ये फायदे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एम्प्लॉयर PF या ग्रेच्युटी की रकम जमा करने में नाकाम रहते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, तो यह जानना जरूरी है कि इस समस्या को असरदार तरीके से हल करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं।

प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों का पीएफ कटता है। यह जिम्मेदारी सरकारी संस्था EPFO के पास है। यही संस्था आपके पीएफ और पेंशन का लेखा-जोखा रखती है।  आपकी सैलरी का एक हिस्सा आपके पीएफ खाते में जमा होता है। वहीं, कंपनी द्वारा कुछ हिस्सा आपके पीएफ और कुछ हिस्सा EPF में जमा होता है। लेकिन कई बार होता है कि नियोक्ता यानी आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में पैसा नहीं जमा करती है।  अगर आपके एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट स्टेटमेंट में कुछ महीनों से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयर ने जरूरी डिपॉजिट नहीं किया हो।

कंपनी ने नहीं जमा किया पीएफ तो क्या करें?

एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) एम्प्लॉई के लिए एक रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों एम्प्लॉई की सैलरी का एक तय परसेंटेज इस फंड में देते हैं। EPF, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट, 1952 के तहत आता है।

अगर आपका पीएफ देरी से जमा हो रहे हैं तो आप ये काम कर सकतें हैं;

  • HR/Accounts से जुड़ी ECR फाइलिंग किस तारीख को हुई।
  • पासबुक में जमा करने की तारीख चेक करें।
  • बार-बार देरी हो रही हो लिखित शिकायत करें।
  • EPFO में शिकायत डाल सकते हैं।


अगर किसी कर्मचारी की सैलरी से EPF कंट्रीब्यूशन काट लिया गया है, लेकिन एम्प्लॉयर उसे कर्मचारी के EPF अकाउंट में जमा नहीं करता है, तो कर्मचारी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी (EPFO) से संपर्क कर सकता है और उन्हें इसके बारे में बता सकता है। कर्मचारी EPFO की Grievance Management System (EPFIGMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है, या PF अथॉरिटी के पास लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है।

EPFO की शिकायत वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए, कर्मचारी को यह सबूत देना होगा कि EPF जमा राशि काट ली गई है, लेकिन EPF अकाउंट में जमा नहीं की गई है। कर्मचारी सैलरी स्लिप और EPF स्टेटमेंट देकर यह बता सकता है कि एम्प्लॉयर ने कटौती की थी, लेकिन वह EPF अकाउंट में जमा नहीं की गई थी।

ग्रेच्युटी न मिलने पर क्या करें?

ग्रेच्युटी से जुड़ी दिक्कतों के लिए, आप अपने इलाके के लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से बात कर सकते हैं। उनके पास ग्रेच्युटी न मिलने से जुड़ी शिकायतों को दूर करने का अधिकार है। आपको अपने अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप और ग्रेच्युटी की बकाया रकम की जानकारी जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक लिखी हुई शिकायत जमा करनी होगी।

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