EPFO का बड़ा तोहफा! 'विश्वास योजना 2026' के जरिए मिनटों में सुलझाएं पुराने पेनाल्टी केस, जानें पूरा प्रोसेस
EPFO ने 'विश्वास योजना 2026' शुरू की है, जिससे कंपनियां धारा 14B के तहत पुराने जुर्माने और अदालती मामलों को ...और पढ़ें

EPFO का बड़ा तोहफा! 'विश्वास योजना 2026' के जरिए मिनटों में सुलझाएं पुराने पेनाल्टी केस, जानें पूरा प्रोसेस
HighLights
पुराने EPFO जुर्माने और विवादों का निपटारा करें।
पेनाल्टी दरों में भारी छूट का लाभ उठाएं।
डिजिटल प्रक्रिया से कानूनी उलझनें 2026 तक खत्म करें।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपकी कंपनी या संस्थान पर एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी EPFO से जुड़ा कोई पुराना विवाद, पेनाल्टी या कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। EPFO की स्पेशल वन-टाइन स्कीम "EPFO Vishwas Scheme 2026" आपके बहुत काम आ सकती है। इस स्कीम की मदद से आप अपने कई सारे विवाद आसानी से निपटा सकते हैं।
क्या है EPFO की 'विश्वास योजना'?
ये योजना उन संस्थानों (Establishments) के लिए एक खास 6 महीने की विंडो है, जो धारा 14B (Section 14B) के तहत लगने वाले पेनल्टी हर्जाने से जूझ रहे हैं। इस स्कीम के जरिए आप कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रहे पुराने मामलों को हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं।
किस काम आती है ये योजना?
- जो मामले अभी कोर्ट या अदालतों में लंबित (Litigation) हैं।
- जिन मामलों में पेनल्टी तय हो चुकी है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है।
- जिन मामलों में सिर्फ 14B का नोटिस जारी हुआ है।
- वे प्री-एडजुडिकेशन मामले (Pre-adjudication cases) जहां अभी नोटिस जारी होने बाकी हैं।
पेनाल्टी में भी मिलेगी छूट:
विश्वास योजना के तहत पेनाल्टी की रकम को बहुत ज्यादा घटा दिया गया है। नए रेट्स के हिसाब से:
- 2 महीने से कम के डिफॉल्ट पर: केवल 0.25% प्रति माह की दर से पेनल्टी लगेगी।
- 2 से 4 महीने तक के डिफॉल्ट पर: 0.50% प्रति माह की दर से।
- 4 महीने या उससे ज्यादा के डिफॉल्ट पर: मात्र 1% प्रति माह की दर से।
- मानक (Standard) 14B पेनल्टी के मुकाबले ये घटी हुई दरें कंपनियों को बहुत बड़ा वित्तीय राहत देंगी।
विश्वास योजना के फायदे क्या है?
अगर आप विश्वास योजना में एनरोल करवाते हैं, तो पेनाल्टी की रकम में भारी छूट मिलती है। सालों से अटके पुराने कानूनी मामलों और विवादों का तेजी से निपटारा हो जाता है। पूरा प्रोसेस डिजिटल और पार्सदर्शी रखा गया है। सिस्टम द्वारा जनरेटेड डेटा से तुरंत री-कैलकुलेशन हो जाता है। कोर्ट या CGIT से केस वापस लेने के लिए डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट मिलता है।
ऐसे उठाएं योजना का लाभ:
- सबसे पहले EPFO के एंप्लॉयर पोर्टल (Employer Portal) पर लॉगिन करें और 'विश्वास स्कीम' (Vishwas Scheme) को चुनें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज (Documents) अपलोड करें।
- EPFO नए घटी हुई दरों के हिसाब से पेनाल्टी की रकम दोबारा कैलकुलेट करेगा और आपको SMS या ईमेल के जरिए संशोधित (Revised) राशि की जानकारी देगा।
- नियोक्ता (Employer) को ऑनलाइन री-कैलकुलेटेड रकम को स्वीकार करना होगा और 15 दिनों के भीतर उसका भुगतान करना होगा।
- इस भुगतान को विशेष 'विश्वास आईडी' (Vishwas ID) का उपयोग करके ECR से जुड़े पेमेंट सिस्टम के जरिए करना है।
- पेमेंट के बाद EPFO आपका डिजिटली साइंड 'विश्वास सर्टिफिकेट' जारी करेगा, जिसे आप कोर्ट या CGIT में जमा करके अपना केस हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं।
अगर आपके संस्थान पर भी सेक्शन 14B के तहत कोई पुराना पेंडिंग मामला या नोटिस है, तो इस सीमित समय (6 महीने) का फायदा जरूर उठाएं। EPFO की इस पहल से आप कम से कम खर्च में अपनी पुरानी कानूनी उलझनों से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान रहे कि आप इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ 28 दिसंबर 2026 तक ही उठा सकते हैं।
