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55 की उम्र में हुए रिटायर तो कब तक पीएफ खाते पर मिलता रहेगा ब्याज? क्या कहता है EPFO का नियम

Published: Wed, 14 Oct 2026 07:00 AM (IST)

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद पीएफ खाते पर ब्याज कब तक मिलता है, यह उम्र पर निर्भर ...और पढ़ें

55 की उम्र में हुए रिटायर तो कब तक पीएफ खाते पर मिलता रहेगा ब्याज? क्या कहता है EPFO का नियम

55 की उम्र में हुए रिटायर तो कब तक पीएफ खाते पर मिलता रहेगा ब्याज? क्या कहता है EPFO का नियम

HighLights

  1. पीएफ खाता 3 साल बाद निष्क्रिय हो जाता है।

  2. रिटायरमेंट उम्र के अनुसार ब्याज अवधि बदलती है।

  3. निष्क्रिय खाते को ऑनलाइन/ऑफलाइन पुनः सक्रिय करें।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पीएफ (PF Account) खाते का क्या होता है? अगर नहीं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी कोई रिटायर (Retirement) होता है या फिर समय के पहले नौकरी छोड़ता है, तो कुछ समय बाद वो पीएफ अकाउंट इनएक्टिव (Inactive Account) हो जाता है। ऐसे में अब सवाल आता है कि इनएक्टिव अकाउंट में पड़े पैसों पर कब तक ब्याज मिलेगा? तो चलिए आज इसी को लेकर EPFO के नियम को समझते हैं।

पीएफ खाता कब होता है इनएक्टिव?

ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, अगर रिटायरमेंट के बाद या फिर 55 साल की उम्र पूरी होने के बाद (इनमें से जो भी बाद में हो), लगातार 3 साल तक आपके पीएफ खाते में कोई नया पैसा (कंट्रीब्यूशन) नहीं जमा होता है, तो उस खाते को इनएक्टिव मान लिया जाता है। इसके अलावा, विदेश चले जाने की स्थिति में भी खाता इनएक्टिव हो जाता है।

रिटायरमेंट के बाद ब्याज का क्या होगा?

EPFO के इसके लिए अलग-अलग नियम हैं। अगर आप 55 साल की उम्र से पहले में रिटायर होते हैं तो आपके पीएफ खाते पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा। इसके बाद पीएफ खाता इनएक्टिव हो जाएगा और ब्याज भी मिलना बंद हो जाएगा। वहीं अगर आप 55 साल या उसके बाद रिटायर हुए हैं, तो रिटायरमेंट के बाद 3 सालों तक आपके खाते पर ब्याज मिलता रहेगा, जिसके बाद खाता इनएक्टिव हो जाए।

इनएक्टिव खाते को कैसे रिकवर करें?

अगर आप 55 से 58 साल के बीच के हैं और अभी पूरी तरह रिटायर नहीं हुए हैं (यानी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा काम पर लौटे हैं), तो आप अपने खाते को फिर से दो तरीके से एक्टिव कर सकते हैं:

ऑनलाइन तरीका:

  • अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को अपने एक्टिव मोबाइल नंबर से लिंक करें।
  • अपनी KYC अपडेट करें, जिसमें आधार, बैंक खाता और पैन कार्ड की डिटेल्स शामिल हों।
  • अपने मौजूदा employer से कहें कि वे आपका मासिक पीएफ कंट्रीब्यूशन आपके इसी पुराने पीएफ खाते में जमा करें।

ऑफलाइन तरीका:

  • आप अपने नजदीकी EPFO ऑफिस जाकर क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं।
  • एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका इनएक्टिव खाता दोबारा एक्टिव हो जाएगा।

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