EPFO New Rule: 1 साल से पहले छोड़ी नौकरी? जानिए नए नियमों के तहत कैसे निकालें PF का पैसा!
EPFO New Rules: ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार, नौकरी छोड़ने के एक साल से पहले भी पीएफ निकाला जा सकता है, बशर्ते बेरोजगारी की अवधि पूरी हो।

नौकरी 1 साल से पहले छोड़ी तो PF पर पड़ेगा असर!
HighLights
बेरोजगारी अवधि पर निर्भर करता है पीएफ निकालने का नियम।
1 महीने बेरोजगार होने पर 75%, 2 महीने पर 100% निकासी।
ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम सेटलमेंट का लक्ष्य 3 दिन किया।
नई दिल्ली: नौकरी बदलने या अचानक जॉब छोड़ने की स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पीएफ (PF) का क्या होगा? खासतक तब जब आपने एक साल भी पूरा नहीं किया हो। Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) के नियमों के मुताबिक, 1 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर PF निकालना संभव तो है लेकिन इसमें कुछ शर्तें और नए अपडेटेड नियम लागू होते हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है।
दरअसल, PF निकासी का सीधा संबंध आपकी नौकरी की अवधि से नहीं, बल्कि बेरोजगारी की अवधि से होता है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और उसे तुरंत दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तो EPFO उसे आंशिक और बाद में पूरी निकासी की अनुमति देता है।
कितना PF निकाल सकते हैं? समझिए पूरा गणित
अगर आपने 1 साल से पहले नौकरी छोड़ दी है:
* 1 महीने तक बेरोजगार:
आप अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं
* 2 महीने या उससे ज्यादा बेरोजगार:
आप 100% PF निकाल सकते हैं
यानी, यहां 1 साल की नौकरी पूरी करना जरूरी नहीं है, लेकिन बेरोजगारी की अवधि पूरी करनी होगी। यही वजह है कि कई लोग जल्दबाजी में पूरा पैसा नहीं निकाल पाते।
नया नियम: 25% बैलेंस रखना जरूरी
EPFO के नए नियमों के मुताबिक, PF खाते में कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना जरूरी बनाया गया है ताकि रिटायरमेंट फंड पूरी तरह खत्म न हो जाए।
* पहले चरण में 75% निकासी की अनुमति
* बाकी 25% राशि बाद में निकालने या ट्रांसफर करने का विकल्प
इसका मकसद है कि लोग पूरी रकम एक साथ खर्च न कर दें और भविष्य के लिए कुछ बचत बनी रहे।
नया बड़ा अपडेट
हाल ही में EPFO ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है:
* अब PF क्लेम 3 दिन के अंदर सेटल करने का लक्ष्य रखा गया है
* पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया जा रहा है
* निकासी के नियम भी पहले से ज्यादा सरल किए गए हैं
इसका मतलब है कि जरूरत के वक्त अब PF का पैसा पहले से कहीं ज्यादा तेजी से मिल सकता है।
जल्दी PF निकालने का नुकसान भी समझें
* 5 साल से पहले PF निकालने पर टैक्स लग सकता है
* रिटायरमेंट फंड पर सीधा असर पड़ता है
* कंपाउंडिंग का फायदा कम हो जाता है
जरूरत में सहारा
PF एक इमरजेंसी फंड की तरह जरूर काम आता है, लेकिन इसे बार-बार निकालना समझदारी नहीं है। अगर आप सिर्फ नौकरी बदल रहे हैं, तो पैसा निकालने के बजाय PF ट्रांसफर करना बेहतर ऑप्शन माना जाता है। नए नियमों के बाद PF निकालना आसान जरूर हुआ है, लेकिन सही जानकारी के बिना फैसला लेने से नुकसान भी हो सकता है।
