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PF Advance Rules: इमरजेंसी में अब पैसों की 'नो-टेंशन'! EPFO के इन नियमों से PF खाते से तुरंत निकाले एडवांस फंड

Published: Mon, 14 Sep 2026 11:26 AM (IST)

PF Emergency withdrawal: EPFO ने कर्मचारियों को मुश्किल समय में आर्थिक मदद के लिए पीएफ खाते से एडवांस निकालने के 5 विशेष कारण बताए हैं।

इमरजेंसी मे कब निकाल सकते हैं पैसा?

इमरजेंसी मे कब निकाल सकते हैं पैसा?

HighLights

  1. मेडिकल इमरजेंसी में पीएफ से बिना सीमा निकालें पैसा।

  2. बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए भी कर सकते हैं निकासी।

  3. घर खरीदने या बनवाने हेतु पीएफ एडवांस का लाभ उठाएं।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) कर्मचारियों के रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के साथ-साथ मुश्किल वक्त में आर्थिक मदद भी देता है। कई बार हमें मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी या घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए के लिए अचानक बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। ऐसे में आप अपने पीएफ (PF) खाते से एडवांस (Partial Withdrawal) निकाल सकते हैं।

हाल ही में EPFO ने यह स्पष्ट किया है कि पीएफ खाताधारक 5 विशेष परिस्थितियों में अपने फंड से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, किस काम के लिए कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है, इसके लिए EPFO ने कुछ सीमाएं तय की हैं।

1. मेडिकल इमरजेंसी और बीमारी

अगर कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य (पत्नी/पति, बच्चे या माता-पिता) को किसी इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो PF खाते से एडवांस (illness PF Advance withdrawal) निकाला जा सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिकल इमरजेंसी में पैसा निकालने को कोई लिमिट नहीं है।

2. बच्चों की शिक्षा

आप अपने बच्चों की पढ़ाई (10वीं कक्षा के बाद की शिक्षा) के खर्चो को पूरा करने के लिए भी PF के पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। EPFO की सदस्यता अवधि के दौरान आप शिक्षा (Education PF Advance withdrawal) के लिए अधिकतम 10 बार एडवांस फंड निकाल सकते हैं।

3. शादी का खर्च

अपनी खुग की, बेटे-बेटी की, या भाई-बहन की शादी के खर्चों के लिए भी आप अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। पूरी नौकरी के दौरान इस सुविधा का लाभ अधिकतम (Marriage PF Advance withdrawal) 5 बार उठाया जा सकता है।

4. घर खरीदना या बनवाना

EPFO घर से जुड़े खर्चों के लिए भी एडवांस निकालने की अनुमति देता है। इसके तहत आप नया घर/ प्लॉट खरीदने, घर की निर्माण, होम लोन चुकाने या फिर घर की मरम्मत करवाने (Renovation PF Advance withdrawal) के लिए PF से पैसा निकाल सकते हैं। घर से जुड़े इन कामों के लिए आप अपने PF कार्यकाल में अधिकतम 5 बार पैसा निकाल सकते हैं।

5. विशेष परिस्थितियां (Special Circumstances PF withdrawal)

कुछ विशेष परिस्थितियों में (जैसे प्राकृतिक आपदा, कंपनी बंद हो जाना आदि, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा नोटिफाई की गई हों) भी पीएफ से एडवांस निकाला जा सकता है। इसकी सीमा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 बार तय की गई है।

EPFO की लेटेस्ट गाइडलाइन्स के मुताबिक, अगर आपको EPFO का सदस्य बने हुए 12 महीने यानी 1 साल पूर हो चुके हैं, तो आप अपने कुल EPF बैलेंस का अधिकतम 75% हिस्सा एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं। यह निकासी ऊपर बताए गए किसी भी वैध कारण के तहत की जा सकती है।

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