EPFO FAQs: बिना नॉमिनी के डूब जाता है PF का पैसा? जानिए मौत के बाद किसे मिलता है हक और क्या है नियम
EPFO New Rules: यह लेख बताता है कि नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पीएफ खाते में जमा ...और पढ़ें

EPFO FAQs: बिना नॉमिनी के डूब जाता है PF का पैसा? जानिए मौत के बाद किसे मिलता है हक और क्या है नियम
HighLights
नॉमिनी न होने पर भी पीएफ का पैसा सुरक्षित रहता है।
पात्र परिवार सदस्य या कानूनी वारिस कर सकते हैं दावा।
क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेज और परिवार की परिभाषा।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कभी नौकरी के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके पीएफ अकाउंट में पड़े पैसों का क्या होगा (How to claim PF after death of person)? अगर नहीं, तो आइए आपको बताते हैं कि EPFO का इस केस के लिए क्या प्रावधान है।
नहीं मिलेगा PF का पैसा?
मालूम हो कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो ईपीएफओ वारिसों को सलाह देता है कि 3 साल के अंदर उन पैसों को क्लेम कर लें वरना वो अकाउंट इनऑपरेटिव (Inoperative PF Account) हो जाता है। ऐसे में अगर ब्याज के नुकसान से बचना है तो 3 साल के अंदर ही पीएफ के पैसे को क्लेम कर लेना चाहिए। इसलिए ईपीएफओ सभी कर्मचारियों को सलाह देता है कि अपने पीएफ खाते में नॉमिनी को जरूर जोड़ें।
क्या बिना नॉमिनी के डूब जाएगा पैसा?
इसका सीधा जवाह है नहीं। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है और अकाउंट में नॉमिनी एड नहीं है, तो भी उसके पीएफ और बीमा से जुड़े लाभ खत्म नहीं होते हैं। ये रकम पूरी तरह सुरक्षित रहती है और नियमों के अनुसार पात्र परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को दी जाती है। लेकिन हां, नॉमिनी के न होने से ये पूरा प्रोसेस काफी लंबा और जटिल हो जाता है।
बिना नॉमिनी के रकम किसे मिलती है?
ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, अगर नॉमिनी नहीं है तो मृत सदस्य के सभी पात्र परिवार के सदस्य या कानूनी वारिस का दावा कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:
- मृतक का डेथ सर्टिफिकेट
- मृतक और दावेदार का आधार कार्ड
- दावेदार का पैन कार्ड
- दावेदार की बैंक डिटेल्स
- परिवार का विवरण और पासपोर्ट फोटो
EPFO के अनुसार परिवार में कौन-कौन शामिल?
अगर मृतक पुरुष है तो पात्र परिवार में पत्नी, उसके बच्चे (विवाहित या अविवाहित), माता-पिता, बेटे की पत्नी, बेटे के बच्चे शामिल होंगे। लेकिन अगर मृतक महिला है, तो उसका पति, पति के माता-पिता, बच्चे (विवाहित या अविवाहित), माता-पिता, बेटे की पत्नी, बेटे के बच्चे शामिल होंगे।
