भूषण स्टील और टाटा डील पर रोक से NCLAT का इन्कार
NCLAT ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) की धारा 29 ए के तहत भूषण स्टील में बोली के लिए टाटा स्टील की योग्यता पर सवाल उठाया है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने टाटा स्टील के हाथों भूषण स्टील के अधिग्रहण की प्रक्रिया पर रोक से इन्कार किया है। हालांकि सौदे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने टाटा स्टील, रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल और भूषण स्टील के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को नोटिस जारी करते हुए हफ्तेभर में जवाब देने को कहा है।
सौदे के खिलाफ भूषण स्टील के प्रमोटर नीरज सिंघल ने एनक्लैट में याचिका दी है। उन्होंने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) की धारा 29 ए के तहत भूषण स्टील में बोली के लिए टाटा स्टील की योग्यता पर सवाल उठाया है। सिंघल ने यह भी कहा है कि उन्हें रिजॉल्यूशन प्लान की प्रति नहीं सौंपी गई। कंपनी में 22 फीसद हिस्सेदारी रखने वाले सिंघल ने अधिग्रहण प्रक्रिया पर रोक की याचिका दी है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एनक्लैट की पीठ ने कहा, ‘हम कानूनी पक्ष पर विचार करेंगे, लेकिन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी।’ अगली सुनवाई 30 मई को होगी। भूषण की ऑपरेशनल क्रेडिटर एलएंडटी ने भी सौदे के खिलाफ याचिका दी हुई है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि टाटा स्टील की सहायक कंपनी बामनीपाल स्टील लिमिटेड (बीएनपीएल) ने भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) में 72.65 फीसद नियंत्रक हिस्सेदारी की अधिग्रहण प्रक्रिया को शुक्रवार को पूरा कर लिया था। एक बयान में टाटा स्टील ने कहा कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 (आइबीसी) की अनुमोदित समाधान योजना के तहत कंपनी की अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हुई थी। प्रक्रिया का प्रबंधन समाधान पेशेवर की भूमिका में डिलॉय टचे तोमात्सु इंडिया एलएलपी के पार्टनर विजयकुमार वी. अय्यर ने किया था।