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GST रजिस्ट्रेशन रद हो जाए तो तत्काल करें ये काम, छोटे व्यापारियों के लिए नियम जानना जरूरी

Published: Wed, 30 Sep 2026 06:40 PM (IST)

जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रिटर्न फाइल न करना या गलत जानकारी देना। रद्द ...और पढ़ें

GST रजिस्ट्रेशन से जुड़े जरूरी नियम

GST रजिस्ट्रेशन से जुड़े जरूरी नियम

HighLights

  1. जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द होने के कई कारण होते हैं।

  2. रद्द होने पर 90 दिन में बहाली के लिए आवेदन करें।

  3. लंबित रिटर्न और बकाया चुकाना बहाली के लिए आवश्यक है।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जो खुद का छोटा-बड़ा बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने वाले हर कारोबारी के लिए GST रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इससे न सिर्फ फाइनेंशियल इरेगुलेरिटी से बचा जा सकता, बल्कि कई तरह की सरकारी मदद भी मिलती है। कई बार छोटे व्यापारियों का GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है, जिससे उन्हें फाइलिंग से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के उपायों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर GST रजिस्ट्रेशन रद क्यों होते हैं?

क्यों रद होता है GST Registration?

GST विभाग कई कारणों से रजिस्ट्रेशन रद कर सकता है। इनमें लगातार GST रिटर्न फाइल न करना, फर्जी बिलिंग, गलत जानकारी देना, घोषित पते पर कारोबार न होना या GST नियमों का उल्लंघन शामिल है। वहीं कारोबारी खुद भी व्यवसाय बंद होने या GST की आवश्यकता खत्म होने पर रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर सकता है।

रजिस्ट्रेशन रद होने पर क्या करें?

GST रजिस्ट्रेशन रद होने के कई कारण होते हैं, यदि विभाग ने (Suo Moto) कार्रवाई करते हुए GST Registration रद्द किया है, तो कारोबारी उसे दोबारा एक्टिव कराने के लिए Revocation यानी बहाली के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए GST पोर्टल पर FORM GST REG-21 भरना होता है।

यदि रजिस्ट्रेशन रिटर्न न भरने के कारण रद हुआ है, तो सबसे पहले सभी लंबित GST रिटर्न फाइल करें। इसके साथ बकाया टैक्स, ब्याज, लेट फीस और जुर्माना भी जमा करना होगा। इसके बाद ही Revocation के लिए आवेदन किया जा सकता है।

कितने दिनों के भीतर करें आवेदन?

सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर कितने दिनों के भीतर ये सारी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं? बता दें कि मौजूदा नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन रद होने के सर्विस ऑफ ऑर्डर मिलने की तारीख से 90 दिनों के भीतर Revocation Application फाइल की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

ये भी पढ़ें: GST नहीं भरा तो तुरंत बंद हो जाएगा बिजनेस? छोटे कारोबारियों के लिए नियम रजिस्ट्रेशन रद होने का नियम

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले GST Portal पर लॉगिन करें
  • यहां Services के ऑप्शन पर क्लिक करें
  • उसके बाद रजिस्ट्रेशन और फिर Application for Revocation of Cancelled Registration पर जाएं।
  • यहां आपसे रजिस्ट्रेशन रद्द का कारण पूछा जाएगा, जवाब दें और डाक्यूमेंट्स अपलोड करें
  • अब FORM GST REG-21 जमा करें।
  • आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ट्रैक की जा सकती है।