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GST 2.0 से व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत? ITC, रिफंड और गिरफ्तारी से जुड़े फैसलों पर रहेगी नजर

Published: Thu, 08 Oct 2026 10:16 AM (IST)

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक दिल्ली में शुरू हो रही है, जिसमें व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी रिफंड और गिरफ्तारी के नियमों में बड़े बदलावों की उम्मीद है।

GST 2.0 से व्यापारियों को बड़ी राहत की उम्मीद

GST 2.0 से व्यापारियों को बड़ी राहत की उम्मीद

HighLights

  1. जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में कई अहम फैसले संभावित।

  2. इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड नियमों में बड़े बदलाव की उम्मीद।

  3. जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी शक्तियों को सीमित करने पर विचार।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| GST Council की 57वीं बैठक नई दिल्ली में सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है। BRICS सम्मेलन के चलते ये बैठक टल गई थी। काउंसिल की मीटिंग से पहले कारोबारियों और उपभोक्ताओं को कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ी समस्याओं में सप्लायर्स और ट्रेडर्स के बीच असंतुलन के चलते Input Tax Credit काटने के नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

GST अधिकारी नहीं कर सकेंगे गिरफ्तारी?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में जीएसटी अनुपालन व्यवस्था में बड़े बदलावों पर विचार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों की गिरफ्तारी के अधिकारों को सीमित या समाप्त करना मुख्य एजेंडा है। हालांकि मीडिया सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव के अनुसार, जीएसटी कानून से गिरफ्तारी का प्रावधान पूरी तरह खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसमें यह नियम जोड़ा जा रहा है कि अपराध साबित होने और अदालत के आदेश के बाद ही संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी की जा सकेगी।

ITC पर होंगे बड़े बदलाव

जीएसटी सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए Input Tax Credit (ITC) काटने के नियम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अधिकांश कारोबारियों की शिकायत रही है कि उन्होंने सप्लायर को समय पर जीएसटी चुकाया है लेकिन सप्लायर ने आगे सरकार को टैक्स का भुगतान नहीं किया जिसके चलते उनका ITC काट दिया गया है।

ये भी पढ़ें: GST को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, छोटे व्यापारियों के ITC रजिस्ट्रेशन को लेकर नई गाइडलाइंस; सप्लायर्स की गलती नहीं पड़ेगी भारी!

हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सप्लायर द्वारा टैक्स जमा न करने या रजिस्ट्रेशन रद होने से खरीददार का ITC अपने-आप नहीं काटा जा सकता। अब इस मीटिंग में भी ये कानून बनाया जा सकता है।

जीएसटी रिफंड पर आएगा फैसला?

काउंसिल की 57वीं बैठक में GST Refund को आसान और तेज बनाने की दिशा में काम किया जा सकता है। लंबे समय से कारोबारियों को इस सुधार की जरूरत थी। मीडिया सूत्रों की मानें तो सरकार की तैयारी है कि पात्र कारोबारियों और एक्सपोर्टर्स का जीएसटी रिफंड अधिकतम 17 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाए। इसके अलावा अगर सप्लायर कोई गलती करता है, तो उसकी वजह से खरीदार का रिफंड नहीं रोका जाएगा।