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Beauty Parlour, GYM और रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस के लिए नहीं हैं पैसे? CGTMSE स्कीम से मिलेगा 10 करोड़ का गारंटी फ्री लोन

Published: Fri, 05 Jun 2026 03:45 PM (GMT+05:30)

CGTMSE योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक का गारंटी-मुक्त व्यापार ऋण प्रदान करती है। यह उन ...और पढ़ें

HighLights

  1. CGTMSE योजना 10 करोड़ तक का गारंटी-मुक्त ऋण देती है।

  2. सूक्ष्म, लघु उद्यमी ब्यूटी पार्लर, जिम, रेस्टोरेंट के लिए पात्र।

  3. SIDBI और सरकार बैंकों को ऋण चुकाने की गारंटी देती है।

नई दिल्ली| हमारे देश में बिजनेस और स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग नौकरी छोड़ कर खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं। गांव में रहने वाले लोग डेयरी, पोल्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेस करना चाहते हैं तो शहरी लोगों के लिए जिम, ब्यूटी पार्लर, क्लाउड किचन, जैसे बिजनेस अच्छा ऑप्शन हैं। कई लोगों के पास बिजनेस आइडिया (Business Idea) तो होता है लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए ना पूंजी है ना लोन लेने के लिए कोलेटरल। आइए जानते हैं कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन कैसे मिलेगा?

बिना गारंटी लोन देने वाली योजना

जो लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन ना फंड है ना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे और ना ही लोन लेने के लिए गारंटी के तौर पर देने के लिए कोई संपत्ति। ऐसे लोग CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज)। इस योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को 10 करोड़ तक का लोन दिया जाता है, वो भी गारंटी फ्री।

कौन ले सकता है लोन?

CGTMSE स्कीम के तहत Manufacturing, सेवा के क्षेत्र (Service) और व्यापार (Trading) के लिए ये लोन दिया जाता है। लोन लेने से पहले व्यवसाय का Udyam Registration Portal पर होना जरूरी है। अगर आप ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा और फूड सेक्टर से जुड़े कारोबार करना चाहते हैं तो आप लोन लेने की पात्रता रखते हैं।

कहां करें आवेदन?

बता दें कि CGTMSE स्कीम के तहत सीधे लोन नहीं दिया जाता है। इसके लिए आपका उद्यमी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसके बाद आप किसी रजिस्टर्ड बैंक या NBFC में जाकर अपना बिजनेस प्लान दिखाएं। बैंक या NBFC आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे। उसके बाद आपके सिबिल स्कोर और भुगतान के क्षमता की जांच होगी। लोन मंजूर होने के बाद बैंक खुद CGTMSE गारंटी के लिए आवेदन करेगा।

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बैंक को मिलेगा गारंटी कवर

अगर आपका बिजनेस प्रोजेक्ट मंजूर होता है तो बैंक खुद आपके लिए CGTMSE स्कीम के लिए आवेदन करेगा। बता दें कि CGTMSE स्कीम SIDBI की ओर से चलाई जाती है जो एक वित्तीय संस्था है। लोन मिलने के बाद अगर आप किसी कारण से लोन नहीं चुका पाते तो SIDBI और सरकार बैंक को गारंटी कवर देंगे।

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज योजना के तहत छोटे लोन को 85%, बड़े लोन को 75%, SC/ST/ दिव्यांग 85% और महिला उद्यमियों को 90 फीसदी तक का कवर देती है। इस योजना के तहत सूक्ष्म बिजनेस के लिए 5 करोड़ और लघु बिजनेस के लिए 10 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है।