पार्टिसिपेटरी नोट क्या हैं?
पार्टिसिपेटरी नोट को प्रचलित भाषा में पी-नोट कहा जाता है। ये निवेश के ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें बाजार नियामक सेबी के पास रजिस्टर्ड एफआइआइ उन विदेशी निवेशकों को जारी करते हैं जो भारतीय शेयर बाजार में बिना पंजीकरण कराए निवेश करना चाहते हैं।
पार्टिसिपेटरी नोट को प्रचलित भाषा में पी-नोट कहा जाता है। ये निवेश के ऐसे वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें बाजार नियामक सेबी के पास रजिस्टर्ड एफआइआइ उन विदेशी निवेशकों को जारी करते हैं जो भारतीय शेयर बाजार में बिना पंजीकरण कराए निवेश करना चाहते हैं।
भारत स्थित ये ब्रोकरेज घरेलू शेयर बाजार में इक्विटी खरीदते हैं और उनके बदले विदेशी निवेशकों को पी-नोट जारी करते हैं। जिन इक्विटी शेयरों के बदले पी-नोट जारी होते हैं उनमें मिलने वाला लाभांश या पूंजीगत लाभ भी विदेशी निवेशकों के हिस्से में जाता है।
यह लगभग अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट (एडीआर) व ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट (जीडीआर) की तरह काम करता है, जिनमें निवेशक उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो देश से बाहर के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होते हैं।
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