Pan Aadhaar Linking: 30 जून तक टैक्सपेयर जरूर कर लें ये उपाय, नहीं तो ITR के साथ अटक सकते हैं कई काम
टैक्सपेयर इन दिनों काफी व्यस्त रहने वाले हैं क्योंकि वित्तीय काम काज के संबंध में उन्हें भागदौर करनी पड़ रही होगी। 30 जून तक आपको इन कामों कर लेना चाहिए नहीं तो आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगें।

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क: आयकर विभाग ने देश के टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की है। सभी टैक्सपेयर को अनिवार्य रूप से इस समय तक अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पेनल्टी लग सकती है।
अगर आप भी उन लोगों में से है जो वक्त पर अपना टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल, आपको इस महीने के अंत तक यानी 30 जून तक कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, ताकि आपको आईटीआर फाइल करने में कोई परेशानी न हो।
आईटीआर फाइल करने में होगी परेशानी
अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो यह सोच रहे हैं कि आयकर विभाग या सरकार जो आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन हमेशा की तरह इस बार भी बढ़ा देगी तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार आपको आईटीआर फाइल करने से पहले आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी होगा।
इस साल आप बिना आधार को पैन कार्ड से लिंक किए आईटीआर फाइल नहीं कर पाएगें। आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारिख 30 जून है जिसे आप घर बैठे ही कर सकते हैं।
पैन कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय
अगर कोई व्यक्ति अब भी नहीं मानता है और 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो आपका पैन कार्ड 1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब आपके पैन कार्ड का नंबर किसी काम का नहीं रहेगा।
पैन कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब आपको वित्तीय लेनदेन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप स्टॉक मार्केट, म्युचुअल फंड में भी निवेश नहीं कर पाएंगे और अब इस साल से आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगें।
1000 रुपये की लगेगी लेट फीस
आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाकर 1,000 रुपये का लेट फीस देकर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
सबसे पहले आप यह जान लीजिए की आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं इसके लिए आपको ई-फाइलिंग के पोर्टल पर ही चेंक कर सकते हैं । अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप इसी वेबसाइट से आसानी से लिंक कर सकते हैं।
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