PF के पैसों की निकासी के लिए ऑनलाइन किया जा सकता है क्लेम, जानिए क्या है प्रोसेस
EPF में सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के बाद PF की पूरी राशि की निकासी के योग्य हो जाता है। वहीं कुछ मामलों में सब्सक्राइबर मैच्योरिटी पूरी होने से पहले भी पीएफ की राशि निकलवा सकता है
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा रिटायरमेंट के पहले भी निकाला जा सकता है। ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न जरूरतों के लिए यह सुविधा देता है। ईपीएफ एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। इसमें कर्मचारी 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का दावा कर सकता है। साथ ही इसमें जमा पर ब्याज और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली राशि टैक्स फ्री होता है। ईपीएफ में सब्सक्राइबर रिटायरमेंट के बाद पीएफ की पूरी राशि की निकासी के योग्य हो जाता है। वहीं, कुछ मामलों में सब्सक्राइबर मैच्योरिटी पूरी होने से पहले भी पीएफ की राशि निकलवा सकता है।
पीएफ फंड की निकासी के लिए क्लेम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए सब्सक्राइबर का आधार यूएएन से लिंक होना चाहिए। आइए जानते हैं कि पीएफ की निकासी के लिए क्लेम ऑनलाइन किस तरह किया जाता है।
पीएफ निकासी के ऑनलाइन क्लेम के लिए सबसे पहले सब्सक्राइबर को ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर लॉग-इन करना होगा। अब सब्सक्राइबर को वेरिफाई केवाईसी डिटेल्स और उसके बाद मैनेज टैब पर क्लिक करना होगा। अब मैन्यु बार में से ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके तीन तरह के क्लेम में से अपना क्लेम चुनना होगा। अब सब्सक्राइबर को स्क्रीन पर दिख रही डिटेल में उचित स्थान पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार नंबर दर्ज करके येस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर क्लिक करना होगा।
सब्सक्राइबर को अब स्क्रीन पर क्लेम के तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें एक ऑप्शन फॉर्म-19 होगा, जो फाइनल सेटलमेंट फॉर्म होता है। दूसरा ऑप्शन फॉर्म-10सी होगा, इसमें केवल पेंशन की निकासी की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन फॉर्म-31 होता है। इसमें कर्मचारी आंशिक निकासी कर सकता है। इनमें से किसी एक को चुनकर सब्सक्राइबर को प्रोसीड ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना होगा।
अब सब्सक्राइबर को केवाईसी डिटेल को वेरिफाई कर पीएफ क्लेम को प्रोसेस करना होगा। अप्रूवल होने पर सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में पीएफ की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। यहां बता दें कि इस प्रोसेस में दस दिन का समय लग सकता है।