Advance Tax Payment: आज चूके तो एडवांस टैक्स के साथ पेनल्टी का करना पड़ेगा भुगतान, जान लें कितना लगता है फाइन
Advance Tax Payment Penalty एडवांस टैक्स के भुगतान की अंतिम तारीख पार हो जाने के बाद इस पर पेनल्टी लगाता है। इसलिए अगर आप इसके भुगतान को बाद में करने की सोच रहे हैं तो पहले इसके भारी भरकम फाइन को देख लें। (फाइल फोटो)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Advance Tax Late Payment: आयकर विभाग की तरफ से अग्रिम कर (Advance Tax) की अंतिम किस्त का भुगतान करने का आज आखिरी दिन है। अगर करदाता इसके भुगतान में चूकें तो उन्हें टैक्स भुगतान के साथ इसके फाइन का भुगतान भी करना पड़ेगा। आयकर विभाग ने इसके लिए भारी जुर्माने तय किया है। इसलिए, इसे अनदेखा करने से पहले लगने वाले फाइन के बारे में जान लें। साथ ही, एडवांस टैक्स की भुगतान तिथि और फाइलिंग प्रक्रिया के बारे में भी जान लें।
कब किया जाता है Advance Tax का भुगतान
स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बाद 10,000 रुपये या उससे अधिक के अनुमानित टैक्स वाले व्यक्ति को अग्रिम कर या एडवांस टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इसे 15%, 45%, 75% और 100% की चार किश्तों में बांटा गया है। साथ ही इन किस्तों के भुगतान के लिए क्रमशः 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च की तारीख तय की गई है।
भुगतान में देरी से लगने वाला पेनल्टी
एडवांस टैक्स की भुगतान में देरी से आयकर की धारा 234B और 234C के तहत फाइन तय किया गया है, जिसके नियम कुछ इस तरह से हैं।
धारा 234B के तहत लगने वाला फाइन
धारा 234B के तहत, अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए 1% साधारण ब्याज प्रति माह या महीने के हिस्से पर लगाया जाता है। जुर्माना ब्याज भुगतान नहीं होने वाले अग्रिम कर की राशि पर लगाया जाता है। अग्रिम कर भुगतान में चूक के लिए फाइन के रूप में धारा 143(1) के तहत 1 अप्रैल से लगाया जाएगा।
धारा 234C के तहत फाइन
धारा 234C तब लागू होती है जब करदाता ने अग्रिम कर का भुगतान तो किया है, लेकिन यह आवश्यक राशि से कम है। इसके तहत जितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है, वह आयकर अधिनियम की धारा 234C के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होगा। यानी कि यह धारा तब लागू होगा तब 15 मार्च तक करदाता ने 100% एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया हो।