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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 27, 2020 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

PMJJBY और PMSBY योजना में इस तारीख से पहले जमा कराएं प्रीमियम, वरना रद्द हो सकता है बीमा

By Pawan JayaswalEdited By:
Published: Wed, 27 May 2020 02:41 PM (IST)Updated: Sat, 30 May 2020 09:02 AM (IST)

PMJJBY And PMSBY इन दोनों ही योजनाओं की बीमा अवधि एक जून से 31 मई तक होती है।

PMJJBY और PMSBY योजना में इस तारीख से पहले जमा कराएं प्रीमियम, वरना रद्द हो सकता है बीमा
PMJJBY और PMSBY योजना में इस तारीख से पहले जमा कराएं प्रीमियम, वरना रद्द हो सकता है बीमा

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। मोदी सरकार द्वारा अपने पहले कार्यकाल में विशेष रूप से गरीब व असंगठित क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दो बीमा योजनाएं लॉन्च की गई थीं। ये हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)। पहली जीवन बीमा के लिए और दूसरी दुर्घटना बीमा के लिए है। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें प्रीमियम नाम मात्र का देना होता है। पीएमजेजेबीवाई में जहां 330 रुपये का सालाना प्रीमियम है, तो पीएमएसबीवाई में मात्र 12 रुपये सालाना प्रीमियम देना होता है। 

इस तरह 342 रुपये सालाना के प्रीमियम में ग्राहक इन दोनों योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इन दोनों ही योजनाओं की बीमा अवधि एक जून से 31 मई तक होती है। इसलिए इन दोनों ही योजनाओं का प्रीमियम 31 मई या इससे पहले जमा करना होता है। अगर आप इनमें से किसी योजना में शामिल हैं, तो आपको 31 मई तक अपने अकाउंट में पर्याप्त राशि रखनी होगी, ताकी प्रीमियम कट सके और अगले एक साल तक आप योजना का लाभ उठा सकें। आइए जानते हैं कि इन दोनों योजनाओं के क्या-क्या फायदे हैं।

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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

इस योजना में लाभार्थियों को दुर्घटना से मृत्यु होने या दिव्यांगता आ जाने पर एक साल का इंश्योरेंस कवर मिलता है। PMSBY का लाभ 18 से 70 साल की आयु के लोग उठा सकते हैं। योजना के लाभार्थियों के पास बचत बैंक खाता होना जरूरी है। इस योजना में आत्महत्या की स्थिति में मृतक के परिवार को बीमा की राशि नहीं मिलती है। इसके अलावा अस्थायी आंशिक दिव्यांगता भी इस योजना में कवर नहीं होती है। वहीं, हत्या के कारण लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिजनों को योजना का लाभ मिलता है।

इस योजना के अंतर्गत स्थायी पूर्ण दिव्यांगता और दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा स्थायी आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। योजना के तहत स्थायी दिव्यांगता की स्थिति जैसे दोनों आंखों के उपयोग की पूर्ण क्षति पर या दोनों हाथों व दोनों पैरों के उपयोग की क्षति होने पर 2 लाख का कवर मिलता है।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

इस योजना में 330 रुपये के सालाना प्रीमियम पर ग्राहक को 2 लाख रुपये का वार्षिक जीवन बीमा कवर मिलता है। योजना में 18 से लेकर 50 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। ग्राहक के पास बचत खाता आवश्यक रूप से होना चाहिए। इस योजना में किसी भी कारण से बीमाधारक की मृत्यु हो जाने पर इंश्योरेंस कवर मिलता है। योजना में आवेदन करने के लिए ग्राहक को अपनी बैंक ब्रांच में जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर जमा कराना होता है। वहीं, कुछ बैंकों में नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी योजना के लिए नामांकन कराया जा सकता है।