GST आने के बाद सस्ता हो जाएगा केबल और डीटीएच
मनोरंजन, केबल और डीटीएच सेवाओं पर कर की दर वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कम हो जाएगी
नई दिल्ली (पीटीआई)। मनोरंजन, केबल और डीटीएच सेवाओं पर कर की दर वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकारों की ओर से लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने केबिल टीवी और डॉयरेक्ट टू होम (डीटीएच) सर्विस पर 18 फीसद की जीएसटी दर तय की है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक मनोरंजन से जुड़ी सेवाओं और सिनेमा थियेटर में फिल्म की सिनेमेटोग्राफी पर 28 फीसद की दर से वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) लगेगा, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जाना है। मौजूदा समय में इन मदों पर मनोरंजन कर के रूप में 100 फीसद का कर वसूला जाता है। आपको बता दें कि जीएसटी के तहत मनोरंजन कर को शामिल कर लिया गया है। अब सिर्फ वही कर अलग से जारी रहेंगे जो मनोरंजन पर पंचायत या नगर पालिका की ओर से लागू किए जाते हैं।
मंत्रालय की ओर से कहा गया, “इस प्रकार, मनोरंजन सेवाओं के लिए जीएसटी के अंतर्गत कम कर का भुगतान करना होगा। जीएसटी के अंतर्गत इसमें कम दरों पर टैक्स के साथ ही सेवा प्रदाता इनपुट और इनपुट सेवाओं के संबंध में जीएसटी के पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए पात्र होंगे।”