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Budget Impact: अब एक घर की बिक्री से प्राप्त LTCG को बचाने के लिए दो घरों की खरीद कर सकते हैं आप

एक आवासीय घर की बिक्री से प्राप्त एलटीसीजी को आप आयकर की धारा 54 के अंतर्गत बचा सकते हैं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 04 Feb 2019 04:57 PM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2019 08:25 AM (IST)
Budget Impact: अब एक घर की बिक्री से प्राप्त LTCG को बचाने के लिए दो घरों की खरीद कर सकते हैं आप
Budget Impact: अब एक घर की बिक्री से प्राप्त LTCG को बचाने के लिए दो घरों की खरीद कर सकते हैं आप

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। हमारे समाज में बड़े होते परिवार के साथ ही एक चलन अब आम हो गया है। लोग एक आवासीय घर की बिक्री कर दो फ्लैट खरीद खरीद रहे हैं। कभी-कभी यह उनकी मजबूरी भी होती है और कभी जरूरत भी। ऐसे में एक घर की बिक्री पर उन्हें LTCG चुकाना होता है, लेकिन आप इसे भी आयकर की धारा 54 के अंतर्गत बचा सकते हैं, लेकिन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस पक्ष में भी एक और बड़ी राहत दे दी है।

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आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बिक्री पर मिले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की छूट आप उसी सूरत में प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने उन्हीं पैसों से उसी देश यानी भारत में ही कहीं एक अन्य रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया हो।

गोयल के अंतरिम बजट में क्या हुआ बदलाव: वित्त मंत्री पीयूष गोयल जब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश कर रहे थे तब उन्होंने इस संबंध में नया प्रावधान पेश किया। इसके अंतर्गत अगर आपको किसी रेजिडेंशियल हाउस की बिक्री से 2 करोड़ रुपये तक का एलटीसीजी प्राप्त हुआ है तो आप भारत में अब दो घरों की खरीद कर इस पर कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इस सुविधा का लाभ आप जीवन में सिर्फ एक ही बार उठा सकते हैं।

कितना होगा फायदा?

चलिए आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लिया आपने यूपी के किसी शहर में 50 लाख का मकान खरीदा था। 36 से 40 महीने बाद आप जब उसे बेच रहे होंगे तो उसके आपको 1 करोड़ के आसपास मिल जाएंगे। इस पर आपका कैपिटल गेन हुआ 50 लाख रुपये। इस एक करोड़ रुपये में से आप 80 लाख का एक मकान खरीद लें। इस पर आपका 30 लाख का कैपिटल गेन इन्वेस्ट हो गया। यानी आपने इतने का कैपिटल गेन टैक्स बचा लिया। अब आपके कैपिटल गेन में से 20 लाख बच गए। अब अगर आप 20 लाख या उससे अधिक का एक और मकान खरीद लेते हैं तो ये 20 लाख का एलटीसीजी भी माफ हो जाएगा। इस तरह से आप एक मकान की बिक्री से प्राप्त हुए एलटीसीजी पर दो घरों की खरीद से टैक्स बचा सकते हैं।


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